हरियाणा: राशन के साथ जबरदस्ती तिरंगा लेने के लिए किया जा रहा था मजबूर, सरकार ने किया डिपो होल्डर का लाइसेंस रद्द

करनाल | तिरंगे झंडे की बिक्री को लेकर राशन कार्ड धारकों को गुमराह करने वाले एक डिपो होल्डर के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उसका लाईसेंस निलंबित कर दिया गया है. प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ऐसे मामले कहीं भी कोई मामला सामने आया तो डिपो होल्डर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इस तरह की बातों से कोई भी व्यक्ति गुमराह न हो। जिसकी इच्छा हो, वह अपनी आवश्यकता के अनुसार झंडा खरीद सकता है.

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करनाल डीसी अनीश यादव ने इस संबंध में बताया कि निसिंग खंड के गांव दादुपुर के साथ अटैच चिड़ाव-हेमदा का एक डिपो होल्डर राशन कार्ड धारकों को यह कहकर झंडे की बिक्री कर रहा था कि राशन लेने से पहले 20 रुपए का तिरंगा झंडा लेना जरूरी है अन्यथा राशन नहीं दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि जैसे ही यह मामला हमारे संज्ञान में आया है ,हमने तुरंत प्रभाव से लोगों को गुमराह करने वाले डिपो होल्डर के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया है.

इसके साथ ही, करनाल डीसी ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह की बातों से गुमराह करता है तो तुरंत प्रभाव से उसकी सूचना जिला प्रशासन को दी जाएं. हमने उचित मूल्य की दुकानों और अन्य बिक्री केंद्रों पर स्वेच्छा से 20 रुपए की कीमत पर तिरंगा झंडा खरीदने के लिए उपलब्ध कराया है. आमजन की सहूलियत के लिए डिपो होल्डरों को, प्रशासन की ओर से 88400 झंडे उपलब्ध करवाए गए हैं. तिरंगा झंडा खरीदने को लेकर किसी पर भी कोई दबाव नहीं है, जिसकी इच्छा हो वह आवश्यकतानुसार खरीद सकता है.

डिपो होल्डर्स की अनेक बातें

जिला प्रशासन का कहना है कि राशन डिपो होल्डर को यह झंडे 20 रुपए में बेचने के लिए कहा गया था और इसकी राशि भी जमा करवाई गई थी. कुछ डिपो होल्डरों ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें प्रशासन से आदेश जारी हुए हैं कि राशन के साथ तिरंगा झंडा बेचा जाएं. जबकि कुछ डिपो होल्डरों का कहना हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से किसी के आगे शर्त नहीं रखी थी कि झंडा लेने की शर्त पर ही राशन देंगे.

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