नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. बता दें कि केंद्र सरकार ने राजधानी की लगभग 1500 अनधिकृत कॉलोनियों में बसे करीब 10 लाख से अधिक घरों को नियमित करने का फैसला किया है. यह प्रक्रिया प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनी आवास योजना (PM- UDAY) के तहत हो रही है. इसका उद्देश्य लोगों को उनके घरों का मालिकाना हक देना है.

13 जिलों में बनेगी स्पेशल टीम
अधिकारियों के अनुसार, इस योजना के लिए दिल्ली के सभी 13 जिलों में स्पेशल टीमें बनाई जाएगी और हर टीम का नेतृत्व ADM ( एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ) द्वारा किया जाएगा. टीम में कुल सदस्य 6 होंगे और यही टीमें जमीनी स्तर पर पूरी प्रक्रिया को लागू करेगी और निगरानी भी रखेगी.इस योजना के तहत 1 जून 2014 से पहले जिन लोगों के पास इन कॉलोनियों में संपत्ति थी, वही नियमितीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे. सरकार का मानना है कि नियमितीकरण के बाद इन संपत्तियों को खरीदना, बेचना, बैंक लोन और रजिस्ट्री जैसी प्रक्रियाएं आसान हो जाएगी.इससे वर्षों से चल रही कानूनी अनिश्चितता कम होगी.
राजस्व विभाग के अधिकारी ने बताया कि यदि कोई आदमी ऑथराइजेशन स्लिप या कन्वेयंस डीड के लिए आवेदन करता है तो उसे आवेदन के बाद 45 दिन के अंदर प्रक्रिया पूरी करनी होगी और इन्ही दिनों के अंदर ही दस्तावेज भी जारी कर दिए जाएंगे.
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए 3 पोर्टल मिलकर काम करेंगे:
- MCD स्वगम पोर्टल
- PM- UDAY पोर्टल
- NGDRS ( प्रॉपर्टी रजिस्टेशन सिस्टम)
आवेदन के लिए सबसे पहले MCD- Swagam पोर्टल पर जाएं लेकिन यदि आपके पास पहले से PM- UDAY ID/ कार्ड है तो उससे लॉगिन करें. अगर नहीं है तो पहले PM- UDAY पोर्टल पर आवेदन कार्ड बनवाना पड़ेगा. इसके बाद, Swagam पोर्टल पर आवेदन करे. लॉग- इन करने के बाद ऑथराइजेशन स्लिप या कन्वेयंस डीड के लिए आवेदन करना होगा. आवेदन अपने- आप NGDRS (प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम) पोर्टल पर ट्रांसफर हो जाएगा. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पूरा होगा. उसके बाद, पूरी प्रक्रिया के अनुसार प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होगा.