पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर मिलेगा पैसा, 4 स्टैप में यहां जानिए सबकुछ

नई दिल्ली । दिल्ली परिवहन विभाग ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन मालिकों के संबंध में एक बड़ी खबर दी है. परिवहन विभाग द्वारा ऐसे पुराने वाहनों को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) में स्क्रैप करवाने की सलाह दी गई है. इस निर्देश में आजीवन पेट्रोल और डीजल वाहनों को जब्त करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया गया है. बता दें कि मरम्मत न होने वाले वाहनों को स्क्रैप किया जा सकता है. जो वाहन लंबे समय से खड़ा हैं और चलने की हालत में नहीं है तो हम उसे कबाड़ में ही बेच सकते हैं. ऐसे में हम आपको बताते हैं कि उसे कैसे स्क्रैप कराएं और उससे कैसे लाभ कमाया जाए.

traffic jam

कार को कहां स्क्रैप करें

वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी को सरकार द्वारा अधिकृत स्क्रैपयार्ड में स्क्रैप कराना होगा. दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में परिवहन विभाग द्वारा ऐसे चार स्क्रैप यार्ड अधिकृत किए गए हैं.

ये दस्तावेज है जरुरी

• वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र जो कार को सड़क पर चलने के लिए अनुपयुक्त घोषित करता है.

• पैन कार्ड, कार मालिक का प्राधिकरण, वास्तविक मालिक की मृत्यु के मामले में उसका मृत्यु प्रमाण पत्र या वर्तमान मालिक का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र होना जरूरी है.

कार को स्क्रैप कराने के लिए मिलेगा पैसा

यदि आप परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत स्क्रैपयार्ड में अपने वाहन को स्क्रैप कराते हैं तो आपको एक निश्चित राशि मिलेगी. यह राशि मेटल के वजन से निर्धारित होगी. यह राशि आमतौर पर 15 रुपए प्रति किलोग्राम है. इसके अलावा कार के पुर्जों को बेचा और इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे वाहन मालिकों को और अधिक फायदा हो सकता है.

कार स्क्रैप करने के बाद क्या करना है

सरकार द्वारा अधिकृत स्क्रैपयार्ड वाहन मालिक को चेसिस नंबर और स्क्रैप किए गए वाहन की एक तस्वीर देगा, जिसे वाहन स्क्रैपिंग का प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए आरटीओ कार्यालय में देना होगा. हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा अब नियमों में संशोधन किया गया है.

संशोधित नियमानुसार, अधिकृत स्क्रैपयार्ड वाहन मालिकों को चेसिस नंबर प्रदान नहीं करेगा, बल्कि स्क्रैपिंग प्रमाण-पत्र को वाहन डेटाबेस में अपलोड करेगा. जिससे आरटीओ डेटाबेस से स्क्रैप किए गए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा. स्क्रैप किए गए वाहन को फिर से बेचने और दुरुपयोग होने से रोकने के लिए वाहन के स्क्रैपिंग और डीरजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण है.

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