इन 6 जरुरी काम को निपटाने का आखिरी मौका, जल्द से जल्द पूरा करे यह जरुरी काम

नई दिल्ली | वित्तीय वर्ष 2022- 23 समाप्त होने में अब केवल 3 दिन शेष रह गए हैं. इन 3 दिनों में आपको कन्या खाते में न्यूनतम राशि जमा करने जैसे 6 महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने हैं. अगर आप यह काम नहीं करते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. यहां उन 6 कार्यों को लेकर कुछ डिटेल आपको दी जा रही है…

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31 मार्च तक करें निवेश

अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2022- 23 का टैक्स निवेश नहीं किया है तो जल्द कर लें. आप पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, 5 साल की एफडी और ELSS आदि में निवेश कर सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. इसके लिए आपको ऐसी स्कीम में 31 मार्च तक निवेश करना होगा.

पीएम वय वंदना योजना में करें निवेश

अगर कोई वरिष्ठ नागरिक पीएम वय वंदना योजना में निवेश करना चाहते हैं तो वह 31 मार्च 2023 तक ही कर सकते हैं. सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की है. ऐसे में आप इसमें मार्च तक ही निवेश कर सकते हैं. यह 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है.

म्यूचुअल फंड में करें निवेश

अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो यह काम जल्द से जल्द कर लें. सभी फंड हाउस ने इसके लिए 31 मार्च की डेडलाइन तय की है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका म्यूच्यूअल फंड अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है.

पीपीएफ और सुकन्या खाते में न्यूनतम राशि करें जमा

अगर आप भी पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) में निवेश करते हैं तो 31 मार्च तक इस खाते में न्यूनतम राशि जमा करा दें. अगर आप 31 मार्च तक न्यूनतम 500 रुपये जमा नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा सुकन्या खाते में न्यूनतम राशि (250 रुपये) जमा करनी होगी. आपको बता दें कि इन दोनों बचत योजनाओं में आपको हर वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि (सरकार द्वारा तय) जमा करनी होती है. वित्तीय वर्ष 2022- 23 के लिए न्यूनतम राशि जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है.

एसबीआई की अमृत कलश योजना में निवेश

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की नई फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम अमृत कलश इसी महीने खत्म होने वाली है. इसके तहत, सीनियर सिटीजन को 7.6% और अन्य को 7.1% ब्याज दिया जा रहा है. इस सावधि जमा योजना में 400 दिनों के लिए निवेश करना होता है.

अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना

वित्त वर्ष 2019- 20 या आकलन वर्ष 2020- 21 के लिए अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है. अपडेटेड रिटर्न कोई भी रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के 24 महीनों के भीतर कोई भी व्यक्ति दाखिल कर सकता है. इनकम टैक्स रिटर्न में किसी तरह की गड़बड़ी होने पर अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है.

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