बजट में 7 लाख की इनकम पर टैक्स फ्री के ऐलान से मत होइए ज्यादा खुश, केवल इन्हें मिलेगा लाभ

नई दिल्ली | 1 फरवरी को संसद भवन में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2023- 24 का बजट पेश कर रही थी और इस दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि 7 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है. सरकार की इस घोषणा से लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. संसद से लेकर ऑफिसों में बैठे लोगों ने मेज पर हाथ मारकर अपनी खुशी का इजहार किया लेकिन किसी ने भी इस बात पर गौर नहीं फ़रमाया कि ये छूट सबको मिलेगी या कुछ लोग ही इसका फायदा उठा सकेंगे.

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डाक्टर से लेकर इंजिनियर या फिर कोई बिजनेसमैन, सभी टैक्स का भुगतान करते हैं लेकिन वित्त मंत्री के 7 लाख तक टैक्स फ्री की घोषणा में कुछ अलग था. जिसे जानने के लिए कुछ लोगों के मन में अभी तक उत्सुकता बनी हुई है. आज हम आपका ये कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं और बताते हैं कि वित्त मंत्री की इस घोषणा का फायदा कौन लोग उठा सकेंगे.

इन लोगों को नहीं मिलेगा फायदा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टैक्स में छूट की घोषणा का फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में नया इनकम टैक्स सिस्टम चुनेंगे. पुराना टैक्स सिस्टम लेने वाले टैक्स पेयर्स पहले की ही तरह टैक्स का भुगतान करते रहेंगे. अगर आप डॉक्टर, वकील, बिजनेस मैन या नॉन सैलरीड क्लास से अलग हैं तो आपको ये छूट नहीं मिलेगी. टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है यानि 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

इसको ऐसे समझें… 7.5 लाख रुपए सैलरी पर पहले 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा लें. बचे 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए होते ही आप रिबेट के दायरे में आ जाएंगे और पूरी टैक्स छूट मिल जाएगी लेकिन अगर आपकी कमाई सैलरी से नहीं होती है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा. यानि आपकी इनकम 7 लाख रुपए से एक रुपया भी ज्यादा हुई तो आपको टैक्स का भुगतान करना होगा.

देना होगा जीरो टैक्स

आपको बता दें इस स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नॉन- सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है यानि इस हिसाब से आप पूरे 7,50,000 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं. यानि आपको जीरो टैक्स देना होगा.

इस तरह मिलेगी 25,000 रुपए की छूट

इस 7,50,000 लाख रुपये के अलावा सरकार की तरफ से टैक्स रिबेट की लिमिट में भी इजाफा कर दिया गया है. इस लिमिट को इनकम टैक्स की धारा 87A के तहत बढ़ाया गया है. बता दें पहले इसमें 5 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स छूट का फायदा मिलता था. इस तरह आपको 25,000 रुपये की छूट मिल जाएगी.

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