फतेहाबाद | अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ, अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिल रहा था. हरियाणा सरकार ने योजना के तहत मकान मरम्मत की राशि को 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार कर दिया गया है.
हरियाणा अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मकान मरम्मत के लिए आवेदन शुरू किए गए हैं. डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा. अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिल रहा था.
हरियाणा सरकार द्वारा योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये की गई है. विधायक दुड़ाराम ने बताया कि हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है. उन्होंने बताया कि यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता
योजना के संबंध में पात्रता व जरूरी दस्तावेजों की जानकारी देते हुए विधायक दुड़ाराम ने बताया कि आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए. आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है.
आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए. उन्होंने बताया कि प्रार्थी परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी/बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्चे का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है.
हरियाणा सरकार ने इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों के मकानों की मरम्मत कराने की राशि में वृद्धि की है. उपरोक्त दी गई योग्यता के पात्र ही अपने मकान की मरम्मत हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना के तहत करा सकेंगे. योजना का आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है. सरकार का उद्देश्य यह है कि गरीब लोग जो अपने मकान की मरम्मत नहीं करा सकते हैं. उनके मकानों को भी ठीक कराया जा सके सरकारी योजना के अंतर्गत.
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