चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) गरीब एवं अनुसूचित परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में सरकार ने मकान की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता राशि को 50 हजार रूपए से बढ़ाकर 80 हजार रुपए कर दिया है. योजना के नियम के अनुसार, यदि किसी परिवार का मकान निर्माण हुए 10 वर्ष से अधिक समय हो गया है. वह मरम्मत योग्य स्थिति में है, तभी वह लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है.
सभी BPL परिवारों को मिलेगा लाभ
उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए अब योग्य परिवारों को 80 हजार रूपए की आर्थिक प्रदान की जा रही है. उन्होंने बताया कि पहले यह योजना केवल अनुसूचित जाति के BPL परिवारों तक सीमित थी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से किए गए संशोधन के बाद अब सभी पात्र BPL परिवारों को इस योजना की लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके साथ ही, सरकार ने सहायता राशि को बढ़ाते हुए पहले दिए जाने वाली राशि में बढ़ोतरी कर दी है
जरूरी दस्तावेज
परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल, हाऊस रजिस्ट्री या पानी बिल में से कोई भी दो दस्तावेज तथा मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण पत्र की जरूरत होगी.
आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ के लिए आवेदक को सबसे पहले आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है. फार्म को भरकर सरंपच या पार्षद से सत्यापित करवाना आवश्यक है. सत्यापन के बाद जरूरी दस्तावेजों के साथ यह फॉर्म नजदीकी CSC सेंटर से ऑनलाइन करवाना होगा. ऑनलाइन प्रक्रिया होने के बाद फॉर्म एवं दस्तावेजों की कॉपी जिला अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग कार्यालय में जमा करानी होगी.
