हरियाणा में ठेका कर्मियों की बल्ले बल्ले, सरकार ने खोले पक्की भर्ती के द्वार

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक और दैनिक वेतन पर लगे कर्मचारियों को राहत दी है. अब इन तीनों श्रेणियों के कर्मचारी 52 वर्ष की आयु तक पक्की भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे. नए नियम हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) द्वितीय संशोधन नियम 2023 के तहत किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को छूट मिलेगी.

Berojgari Student Andolan

बता दे इसके लिए कर्मचारी केवल एक बार ही इस छूट का लाभ उठा सकेंगे. नोटिफिकेशन के मुताबिक, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) और हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) संबंधित उम्मीदवारों के अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन करेगा.

यह भी पढ़े -  हरियाणा के मछली पालकों की हुई बल्ले- बल्ले, अब तय समय में मिलेगी सब्सिडी

दूसरी तरफ, हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की आयु सीमा 18 से 42 वर्ष है. हालाँकि, कुछ नौकरियों में विभिन्न श्रेणियों में छूट है. अधिक जानकारी के लिए यह पढ़े

Avatar of Pravesh Chauhan
Pravesh Chauhan
View all posts

मेरा नाम प्रवेश चौहान है. मीडिया लाइन में पिछले 4 वर्ष से काम कर रहा हूँ. मैंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री हासिल की है.