नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार को आयुष्मान भारत मिशन लागू करने के लिए 5 जनवरी तक केंद्र के साथ MoU साइन करने कहा गया था.
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. बता दें कि 24 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के लोगों को सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए. इसलिए आयुष्मान भारत योजना को पूरी तरह से लागू करना होगा. दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
केंद्र और दिल्ली सरकार में रही टकराव की स्थिति
दिल्ली सरकार राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू करने को लेकर केंद्र सरकार के साथ टकराव की स्थिति रहा है. केंद्र सरकार इस योजना को 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर चुकी है.
केजरीवाल ने जताई खुशी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना देश का सबसे बड़ा घोटाला है. मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पुष्टि कर दी है. उन्होंने बताया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार मोहल्ला क्लीनिक के जरिए लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करा रही है.
