चंडीगढ़ | हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है. राज्य सरकार (Haryana Govt) द्वारा 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति आयु तक सुनिश्चित करने के लिए कैलेंडर ईयर में 240 दिन काम करने की शर्त को हटा दिया गया है. इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई है. पिछले दिनों इसे कैबिनेट बैठक में हरी झंडी भी दी गई थी. कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिलने के बाद इसे लेकर अधिसूचना जारी हुई है.
कर्मचारियों ने किया था आग्रह
इस बारे में प्रभावित कर्मचारियों की ओर से गुहार लगाई गयी थी कि 240 दिवसीय सेवा आवश्यकता की गणना कैलेंडर वर्ष के अपेक्षा 1 वर्ष की संविदा सेवा अवधि के दौरान वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर की जाए. यानी जिस तारीख को कर्मचारी की नियुक्ति हुई है, उसका 1 साल अगले साल उसी तारीख का माना जाएगा.
सरकार ने दी बड़ी राहत
पहले मई और दिसंबर के बीच शामिल होने वाले कर्मचारियों के रोजगार के पहले साल के सेवा दिनों की पूरी तरह से गणना नहीं की जा रही थी. ऐसे में राज्य सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है. अब सरकार ने 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं रिटायरमेंट एज तक सुनिश्चित करने के लिए कैलेंडर ईयर में 240 दिन काम करने की शर्त को हटा दिया है.
