चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) द्वारा आमजन के कल्याणार्थ हेतु कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है. इन्हीं में से एक राज्य के दिव्यांग लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही हरियाणा विकलांग पेंशन योजना हैं. राज्य के शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को प्रत्येक महीने वित्तीय सहायता राशि का लाभ दिया जाता है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपना जीवनयापन कर सकें.
3 हजार रुपए आर्थिक सहायता का लाभ
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत, प्रदेश के दिव्यांग नागरिकों को प्रत्येक महीने 3 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि का लाभ दिया जाता है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए दिव्यांग व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है. यदि आपके आसपास भी कोई दिव्यांग व्यक्ति हैं, तो उसे इस योजना से अवगत कराएं.
योजना के लिए पात्रता
- हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- न्यूनतम दिव्यांगता सर्टिफिकेट 60% होना चाहिए.
- आवेदनकर्ता दिव्यांग व्यक्ति के परिवार की सालाना आमदनी 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- आवेदनकर्ता की न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए.
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इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता सर्टिफिकेट
- बैंक अकाउंट विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन: सरल पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकता है.
- ऑफलाइन: नजदीकी समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं.
