चंडीगढ़ | हरियाणा के स्कूली विद्यार्थियों (School Students) के लिए अच्छी खबर आई है. दरअसल आज 12 अप्रैल से 14 अप्रैल 2025 के दौरान तीन दिन स्कूल में अवकाश घोषित किए गए हैं. बता दें कि 12 व 13 अप्रैल को दूसरा शनिवार और रविवार के चलते और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के कारण सरकार द्वारा गजेटेड अवकाश घोषित किया गया है. इससे पहले 10 अप्रैल को भी महावीर जयंती के चलते गजेटेड होलीडे घोषित किया गया था.

शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश
इस विषय में शिक्षा निदेशालय द्वारा आधिकारिक पत्र जारी करते हुए स्पष्ट किया गया है कि ज्यादातर यह देखने में आया है कि राजपत्रित या अन्य अवकाश घोषित होने के बावजूद कुछ स्कूलों में पढ़ाई के अलावा अन्य क्रियाकलापों के लिए विद्यार्थियों को स्कूलों में बुलाया जाता है. यह सरासर गलत है. विद्यार्थियों को अवकाश के दौरान किसी भी क्रियाकलाप के लिए स्कूल में न बुलाया जाए. नियमों का उल्लंघन करने पर विभागीय व प्रशासकीय कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए विद्यालय मुखिया जिम्मेदार माना जाएगा.
हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
दूसरी तरफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा प्रदेश में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु को 6 वर्ष तक करने का फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट द्वारा सरकार को निर्देशित किया गया है कि वह उस प्रावधान को संशोधित करें, जिसके तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जाती है.