चंडीगढ़ | हरियाणा में क़ल यानि सोमवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई. मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) की तरफ से की गई. इस बैठक में कई अहम मुद्दे रखे गए. बैठक के दौरान लगभग 24 मुद्दों पर बातचीत की गई, जिनमें से 22 मुद्दों को मंजूरी प्रदान की गयी है. बैठक में कई जरूरी फैसले भी लिए गए हैं.
रजिस्टर्ड आवेदकों को दी जाएगी ट्रेनिंग
पॉलिसी से सामाजिक- आर्थिक मानदंडों और अनुभव के सभी संदभों को हटा दिया गया है. यह फैसला भारत व विदेश दोनों प्राइवेट क्षेत्रों एचकेआरएनएल के जरिये की जाने वाली कर्मियों की तैनाती पर भी लागू होगा. निगम राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पंजीकृत आवेदकों को ट्रेनिंग देगा.
जुर्माने से संबंधित प्रावधान हटे
HKRNL में लेवल- 1 जॉब रोल के लिए अधिकतम आयु सीमा 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है, जो ग्रुप डी कर्मचारियों के समान है. आरक्षण रोस्टर जॉब रोल के अपेक्षा राज्य स्तर पर इंडेंट वाइज व नौकरी के स्तर के मुताबिक तैयार किया जाएगा. अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी अब हरियाणा के मुख्य सचिव एचआरडी में होंगे. एचकेआरएनएल की तरफ से लगाए जुर्माने से जुड़े प्रावधान हटा दिये गए है.
