चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) की आबकारी नीति में बदलाव से जुड़ी नई अपडेट सामने आई है. बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से साल 2025- 26 के लिए नई आबकारी नीति को 6 मई से अनुमोदित किया गया है. संशोधित प्रावधानों के तहत, खुदरा जोन के आवंटन के लिए बोली लगाने वालों को अब पहले की तुलना में कम प्रारंभिक निवेश करना होगा.
सिक्योरिटी मनी की राशि में कटौती
गुरुग्राम पूर्व के उप- आबकारी एवं कराधान आयुक्त अमित भाटिया ने बताया कि अब राज्य सरकार की ओर से आबकारी नीति में बदलाव करते हुए शराब ठेकों के सफल आवंटियों से लिए जाने वाले सिक्योरिटी मनी की राशि को पूर्व निर्धारित 15% से घटाकर 11% कर दिया है. वहीं, ई-टेंडर वाले दिन लिए जाने वाले सिक्योरिटी मनी को 3% से घटाकर 2% कर दिया गया है.
अब बोलीदाता केवल 5% सिक्योरिटी मनी का भुगतान कर कोटा उठाना शुरू कर सकते हैं, जबकि पहले 7% जमा कराना होता था. पूर्ण कोटा के अधिकार 11% सिक्योरिटी मनी का भुगतान करने के बाद मिलेंगे. उन्होंने बताया कि गुरुग्राम पूर्व में अब यह ई- टेंडर्स 30- 31 मई को आयोजित होगी. प्राप्त ई- टेंडर्स का मूल्यांकन 31 मई की शाम 5 बजे किया जाएगा.
मासिक किस्तों में चुका सकेंगे लाईसेंस फीस
गुरुग्राम पश्चिम के उप- आबकारी एवं कराधान आयुक्त जितेंद्र डूडी ने बताया कि संशोधन के तहत लाइसेंस फीस भुगतान की प्रक्रिया को भी बेहद आसान बना दिया गया है. अब 91% लाईसेंस फीस का भुगतान मासिक किस्तों में कर सकेंगे जबकि बाकी 9% राशि नीति वर्ष के आखिरी 2 महीनों में जमा सुरक्षा राशि से समायोजित कर दी जाएगी.
उन्होंने बताया कि गुरुग्राम पश्चिम में अब यह ई- टेंडर्स 26 मई और 27 मई को आयोजित की जाएगी. ई- टेंडर्स का मूल्यांकन 27 मई की शाम 5 बजे किया जाएगा.
