हरियाणा में रिटायर कर्मचारियों को झटका, अब केवल इन परिस्थितियों में ही मिलेगी दो साल की री- इम्प्लॉयमेंट

चंडीगढ़ | हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद री- अपॉइंटमेंट से जुड़े मामलों में निपटारे के लिए अब संशोधित दिशा- निर्देश जारी किए गए हैं. हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम 2016 के नियम 143 के अनुसार, कर्मचारियों को केवल विशेष परिस्थितियों में ही 58 साल की उम्र के बाद 2 साल तक की अपॉइंटमेंट की इजाजत दी जा सकती है.

Haryana chief secretary Anurag Rastogi

मुख्य सचिव ने जारी किया पत्र

इस विषय में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी प्रशासकीय सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया है. सरकार द्वारा 18 जून 2025 को संशोधित लेटर जारी किया गया है, जिसमें रिटायर्ड हुए कर्मचारियों की अपॉइंटमेंट से जुड़े नियमों को संशोधित किया गया है. इसके अनुसार, एक नई कमेटी का निर्माण किया गया है जो मामलों की समीक्षा करेगी जहां किसी कर्मचारी की सेवाएं संगठन में काम करने के लिए जरूरी है. इस विषय में हर महीने एक तय तारीख को कमेटी द्वारा बैठक का आयोजन किया जाएगा.

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जांचा जाएगा सेवा रिकॉर्ड

केवल उन्हीं रिटायर कर्मचारियों को री-अपॉइंटमेंट का लाभ मिलेगा जिनकी सेवाएं वास्तव में जरूरी होंगी और इससे जूनियर कर्मचारियों के प्रमोशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. इसके अलावा, ऐसे कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड भी जांचा जाएगा. यदि किसी कर्मचारी का सेवा रिकॉर्ड अच्छा है और उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं है, तो उन्हें वरीयता दी जाएगी. इसके लिए अधिकतम 63 साल की उम्र सीमा तय की गई है.

मंजूरी की प्रक्रिया

इसका मतलब यह हुआ कि रिटायर हुआ कर्मचारी अधिकतम 65 साल की उम्र तक 2 साल तक की सेवा कर पाएगा. इसके बाद, अपॉइंटमेंट का लाभ नहीं मिलेगा. इन मामलों में जरूरत पड़ने पर केवल कांट्रैक्ट के आधार पर नौकरी दी जाएगी. इसके लिए मानव संसाधन विभाग की मंजूरी लेनी जरूरी होगी. उसके बाद, वित्त विभाग और आखिरी में मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद ही आदेश जारी किए जाएंगे.

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Nisha Tanwar
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