चंडीगढ़ | हरियाणा के पूर्व विधायकों को हर महीने विदेश यात्रा के लिए अब भत्ता मिलना भी शुरू हो जाएगा. राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद यह संशोधन विधेयक कानून के तौर पर भी लागू हो जाएगा. वर्तमान में ₹100000 से कम पेंशन प्राप्त कर रहे पूर्व विधायकों को ही यात्रा भत्ता की सुविधा दी जाती है. अब जिन विधायकों की उम्र 60 साल से पूरी हो चुकी है, उन्हें हर महीने ₹10000 मेडिकल भत्ता देने का भी निर्णय लिया गया है. लोकसभा और राज्यसभा के पूर्व सदस्यों और सांसदों को पेंशन पर महंगाई भत्ता देने का प्रावधान नहीं है.
अन्य राज्यों से अलग मिल रही सुविधा
मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश के पूर्व विधायकों सांसदों को देश के बाकी राज्यों के पूर्व विधायकों से ज्यादा पेंशन और भत्ते का लाभ मिलता है. गुजरात का अगर उदाहरण ले तो वहां पूर्व विधायकों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता, बल्कि हरियाणा में पेंशन और महंगाई भत्ता जैसी सुविधाएं दी जाती हैं. पंजाब के पूर्व विधायक को एक ही कार्यकाल की पेंशन दी जाती है, चाहे भले ही वह कितनी बार विधायक रहे हो.
राज्यपाल की स्वीकृति के बाद लागू
इस विषय में जानकारी देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट और विधायी मामलों की जानकारी हेमंत कुमार ने बताया कि वर्तमान में राज्य के हर पूर्व विधायक के स्वयं और उसके पारिवारिक सदस्यों के लिए विदेश यात्रा के लिए हर महीने ₹10000 भत्ते के तौर पर देने का प्रावधान किया है. अगले सप्ताह राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद इस संशोधन को विधेयक के तौर पर लागू कर दिया जाएगा.
