चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के शुल्क में बढ़ोतरी कर आमजन को महंगाई का जोरदार झटका दिया है. विभाग द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र सहित विभिन्न सेवाओं की दरों में लगभग तीन गुना तक बढ़ोतरी की गई है. प्रदेश सरकार (Haryana Govt) द्वारा इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसमें बढ़ी हुई फीस का उल्लेख है.
प्रदेश सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र में ‘सर्च चार्ज’ के रुप में 60 रुपए और ‘सर्टिफिकेट चार्ज’ के रूप में 50 रूपए का नया शुल्क जोड़ा हैं, जो पहले नहीं लगता था. यदि प्रमाण- पत्र CSC सेंटर से आवेदन किया जाता है, तो 30 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज वहन करना होगा. इस तरह अब जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति 140 रुपए में मिलेगी, जबकि पहले इसके लिए 55 से 85 रुपए खर्च करने पड़ते थे.
अब ज्यादा फीस का करना होगा भुगतान
अस्पतालों या नगर निगमों से 1 साल तक के बच्चों का जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने की सेवा बिल्कुल मुफ्त रहेगी. वहीं, एक साल तक बच्चे का नाम दर्ज करवाना भी निःशुल्क रहेगा. 1 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे के लिए 50 रुपए सर्च चार्ज फीस और 50 रुपए सर्टिफिकेट फीस देनी होगी.
1 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के जन्म या फिर मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कुल 100 रुपए प्रति प्रमाणित कॉपी का भुगतान करना होगा, जबकि पहले यह फीस मात्र 25 से 50 रुपए थी.
15 साल से ऊपर नाम दर्ज करवाने का मौका
अब बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चों के नाम वाले कॉलम में 15 साल बाद भी नाम अंकित किया जा सकेगा. इस संबंध में नगर निगम की डिमांड पर स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने पत्र जारी कर दिया है, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि रजिस्ट्रार के पास बच्चों के नाम बर्थ सर्टिफिकेट पत्र में 15 साल बाद भी दर्ज कराए जा सकते हैं. इसके लिए ऑफलाइन आवेदन संबंधित दस्तावेजों के साथ जमा कराने होंगे.
