चंडीगढ़ | हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. अब बिजली उपभोक्ताओं के एक वर्ग को अधिक बिजली बिल का भुगतान करना होगा क्योंकि बिजली विभाग ने बिजली वितरण कंपनियों के अलावा बिजली उत्पादकों या व्यापारियों से सीधे बिजली आपूर्ति प्राप्त करने वाले थोक उपभोक्ताओं पर एडिशनल सरचार्ज लगा दिया है.
पड़ेगा आर्थिक बोझ
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण विभाग (DHBVN) के चीफ इंजीनियर द्वारा जारी निर्देश में कहा है कि निगम ने हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के नियमों के अनुसार ओपन एक्सेस सिस्टम के तहत बिजली का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं से 1.21 रुपए प्रति किलोवाट घंटा का एक्स्ट्रा सरचार्ज वसूलने का फैसला लिया है. इस फैसले से इन उपभोक्ताओं को बिजली बिल भरते समय अपनी जेब को पहले से ज्यादा ढीली करना होगा.
सभी पर नहीं है लागू
प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह फैसला सभी उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होगा. यह केवल उन थोक उपभोक्ताओं पर लागू होगा, जो डिस्कॉम के अलावा अन्य स्रोतों से बिजली खरीदते है. उन्होंने बताया कि ये थोक उपभोक्ता अपने खुदरा बिजली उपभोक्ताओं पर अधिभार का बोझ डाल सकते है.
