चंडीगढ़ | हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (PPP) यानि फैमिली आईडी में विभिन्न त्रुटियों को लेकर परेशानी झेल रहे आमजन के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. बता दें कि फैमिली आईडी में गलत दर्ज आय, नाम, आयु और प्रोपर्टी ठीक करवाने के लिए अब आपको कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होगी बल्कि कोई भी व्यक्ति घर बैठे मेरा परिवार पोर्टल पर जाकर इन गलतियों को ठीक कर सकता है. इसके लिए पोर्टल में अलग- अलग मॉड्यूल बनाए गए हैं.
हरियाणा फैमिली आईडी
फैमिली आईडी के प्रदेश कोऑर्डिनेटर डॉ सतीश खोला ने बताया कि इसके लिए आपको सिटिजन आईडी पर अपनी फैमिली आईडी के साथ, OTP के साथ अपना लॉगिन बनाना होगा. जिसमें जाकर आप फैमिली आईडी में दर्ज गलतियों को ठीक कर सकते हैं,जिसे पोर्टल स्वयं वेरिफाई करेगा.
ऑटोमैटिक होगा डेटा का मिलान
मेरा परिवार पोर्टल पर अलग- अलग गलतियों के लिए अलग-अलग करेक्शन मॉड्यूल दिया गया है जैसे सिटिजन आईडी ऑप्शन दिया है जिसमें करेक्शन मॉड्यूल और बैनिफिसरी मॉड्यूल बनाया गया है. जहां कोई भी व्यक्ति संबंधित मॉड्यूल चुनकर अपनी ग़लती ठीक करने के लिए स्वयं अप्लाई कर सकता है. इसके साथ, ऑटोमैटिक डेटा का मिलान होने पर सही पाया तो गलती ठीक हो जाएगी अन्यथा रिजेक्ट हो जाएगी. यदि कोई रिजैक्शन से संतुष्ट नहीं हैं तो वह संबंधित अधिकारी गांव, वार्ड, ब्लॉक और जिला स्तर पर क्रिड विभाग के पास जाकर फिजिकल वैरिफिकेशन का आवेदन कर सकता है.
आयु की ग़लती
फैमिली आईडी में आयु ठीक करने के लिए SLC, कक्षा 10वीं की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट या 4 साल पुरानी वोटर आईडी मान्य है. इन्हीं में से कोई एक दस्तावेज करेक्शन मॉड्यूल में अपलोड करना होगा.
नाम की ग़लती
फैमिली आईडी में दर्ज नाम यदि आधार कार्ड से अलग हैं तो करेक्शन मॉड्यूल में जाकर नाम को सही किया जा सकता है. यदि आधार कार्ड में भी नाम गलत है तो उसे पहले आधार कार्ड में ठीक करवाना होगा. इसके लिए भी क्रिड विभाग द्वारा ब्लॉक स्तर पर व्यवस्था की हुई है.
प्रोपर्टी की गलत एंट्री
गांवों और शहरों में सभी की प्रॉपर्टी आईडी आधार कार्ड बेस है. एसओपी से ही सभी के नाम फैमिली आईडी में जुड़ते हैं. मेरा परिवार पोर्टल पर सिटिजन कार्नर में ट्रिपल P ऑप्शन रिपोर्ट ग्रीवांस में जाकर प्रॉपर्टी और व्हीकल की गलती ठीक करने की शिकायत दर्ज करवा सकते है. इसके अलावा कार, मकान, प्लॉट इत्यादि की गलती ठीक करवाने के लिए संबंधित विभाग में जाकर फिजिकल वैरिफिकेशन करवा सकते हैं.
स्वयं मिलेगा पेंशन का लाभ
डॉ सतीश खोला ने बताया कि सरकार ने बुढ़ापा पेंशन, विधवा, दिव्यांग, विधुर, अविवाहित, लाडली योजना, निराश्रित आदि सेवाओं को फैमिली आईडी से जोड़ा हुआ है. इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अब सरकारी दफ्तरों की भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है बल्कि सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले पात्रों को स्वयं ही यह लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.
मेरा परिवार पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद उसकी वैरिफिकेशन होगी. यदि आवेदक गांव या वार्ड पर क्रिड पंचायत ऑपरेटर की वैरिफिकेशन से संतुष्ट नहीं हैं तो उसे पहले ब्लॉक और फिर जिला तथा आखिर में प्रदेश स्तर पर उसकी सुनवाई होगी. कोई भी व्यक्ति सोमवार और वीरवार को लगने वाले समाधान शिविर में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है.
