11 साल बाद बाहर आया संत रामपाल, जमानत के साथ कुछ शर्तें लागू

हिसार | हरियाणा के हिसार जिले में स्थित सतलोक आश्रम प्रमुख संत रामपाल को करीब 11 साल बाद जमानत मिल गई है. बता दें कि संत रामपाल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 2014 के आश्रम हिंसा से जुड़े मामलों में राहत प्रदान की है, इसके बाद उन्हें हिसार जेल से रिहाई मिली है.

Sant Rampal

नवंबर 2014 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रामपाल को एक केस में कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था लेकिन वह पेश नहीं हुआ. 19 नवंबर 2014 में पुलिस रामपाल को गिरफ्तार करने हिसार के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम में पहुंची.

कुछ शर्तें लागू

अब हाईकोर्ट ने जमानत देते समय कुछ शर्तें लगाई है. अदालत ने स्पष्ट कहा कि रामपाल किसी भी प्रकार की भीड़ मानसिकता को बढ़ावा नहीं देंगे और न ही ऐसे किसी सत्संग करेंगे. इसके अलावा ऐसे किसी कार्यक्रम या सभा में हिस्सा नहीं लेंगे, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो. यदि वे इन शर्तों का पालन नहीं करेंगे तो जमानत रद कर दी जाएगी. अब उनकी अगली पेशी 16 मई को है.

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उनकी रिहाई के दौरान हिसार जेल के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रही क्योंकि सुबह से वहां बड़ी संख्या में समर्थक पहुंच गए थे. सुरक्षा व्यवस्था के बीच रामपाल को उनके परिवार के लोग सोनीपत स्थित अपने परिवार के साथ चले गए.

भक्तों को भी मिली जमानत

खास बात यह है कि कल रामपाल के साथ जेल में उनके 2 करीबी भक्तों को भी जमानत मिली है. इनमें एक महिला बबीता को 5 साल पहले और मनोज को 10 साल पहले ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन दोनों ने रामपाल के साथ ही बेल बॉन्ड भरकर जमानत ली.उन्होंने कहा कि वे जेल में रहकर की रामपाल की सेवा करेंगे.अभी रामपाल सोनीपत स्थित धनाना आश्रम में रहेंगे, जिसके बाद वह दूसरे आश्रमों में भी जाएंगे.

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Anita Poonia
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मेरा नाम अनीता पूनिया है. मैं पिछले 2 साल से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ. वर्तमान मे Haryana E Khabar न्यूज वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटर का काम कर रही हूँ.