पीएम फसल बीमा योजना के तहत इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन

चंडीगढ़ | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 31 जुलाई तक खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं. जिले में फसल बीमा की जिम्मेदारी रिलायंस कंपनी को दी गई है. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं. इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18001802117 या संबंधित बैंक और कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है. साथ ही इस लिंक के माध्यम से http://pmfby.gov.in or http://aicofindia.com पर आवेदन कर सकते हैं.

Kisan 2

बता दें कि कोई भी किसान अपनी खरीफ फसल का बीमा करा सकता है. कर्जदार और गैर कर्जदार किसानों के लिए बीमा की योजना अलग है. यह योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक है.अगर किसान अपनी फसल का बीमा नहीं कराना चाहते हैं तो 24 जुलाई तक बैंक को लिखित आवेदन दें, अगर किसान ने अपने खेत में कपास की बुवाई कर ली है, लेकिन गलती से बीमा करा दिया है या दूसरी फसल ले ली है, तो फसल की जानकारी 29 जुलाई तक संबंधित बैंक को परिवर्तन की सूचना दी जानी चाहिए. ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभों का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों को फसल का बीमा कराने के बाद बाढ़, ओलावृष्टि, जलजमाव, आकाशीय (प्राकृतिक) बिजली या प्राकृतिक कारणों से आग लगने से हुए नुकसान का बीमा मुआवजा दिया जाता है. खरीफ-2021 में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 4978 किसानों के बीच 9.87 करोड़ रुपये का वितरण किया गया.

कृषि विभाग के सहायक सांख्यिकी अधिकारी रजनी छिकारा ने बताया कि इस योजना के तहत खरीफ सीजन में धान की फसल का प्रीमियम 741 रुपये प्रति एकड़, कपास की 1798 रुपये प्रति एकड़, बाजरा की 348.64 रुपये प्रति एकड़ और मक्का की 370.51 रुपये प्रति एकड़ है. उन्होंने कहा कि फसल खराब होने की स्थिति में किसान को 72 घंटे के भीतर निर्धारित प्रारूप में फसल खराब होने की सूचना कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को देना आवश्यक है.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!