चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) की तरफ से आखिरकार 1 लाख अस्थाई कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे दी गई है. बता दें कि सरकार द्वारा 5 साल की सर्विस पूरी कर चुके अनुमानित 1 लाख अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी देने के लिए पोर्टल रेडी किया जा चुका है. यह पोर्टल आने वाले 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर पेश होगा. सभी योग्य कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से अप्लाई करना होगा और उन्हें 30 अप्रैल 2026 तक सर्विस सिक्योरिटी लेटर मिलेंगे.
हरियाणा के कर्मचारियों को राहत
मुख्य सचिव की तरफ से मंगलवार को इस बारे में सभी प्रशासनिक सचिवों और अन्य को निर्देशित किया गया है. विशेष बात यह है कि जिन विभागों, बोर्डों, निगमों ने अभी तक जिन कर्मचारियों को सर्विस की सिक्योरिटी दी है, उनके वह लेटर निष्प्रभावी कर दिए गए हैं. उन्हें पोर्टल पर अप्लाई करना होगा. इन सभी को फिर से पत्र मिलेंगे. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से विधानसभा चुनाव से पहले सर्विस सिक्योरिटी देने का ऐलान किया गया था और सरकार ने 15 अगस्त, 2024 को अध्यादेश जारी कर दिया था.
बाद में विधानसभा में विधेयक पारित करवाकर इसे स्थायी कानून बनाया गया. चूंकि, 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस की सिक्योरिटी देने का कानून निर्मित किया गया है, इसलिए जिन्हें पहले सिक्योरिटी का लेटर मिला है या जिन्हें नहीं मिला है, सभी को 15 अगस्त 2024 से ही सर्विस सिक्योरिटी का लाभ दिया जाएगा. आयुक्त एवं सचिव पीसी मीणा की तरफ से पर्सनल इंटरेस्ट लेते हुए यह पोर्टल तैयार कराया गया है.
फिजिकल आवेदन नहीं होंगे स्वीकार
हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) एक्ट 2024 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत सर्विस की सिक्योरिटी का लाभ देने के लिए कोई भी फिजिकल आवेदन या ऑर्डर स्वीकार नहीं होंगे. यदि किसी कर्मचारी के पक्ष में किसी एचओडी ने पहले ही कोई फिजिकल ऑर्डर जारी कर दिया है, तो उसे निष्प्रभावी समझा जाएगा. ऐसे सभी मामलों को पोर्टल के माध्यम से पूर्ण रूप से ऑनलाइन प्रोसेस किया जाना चाहिए.
