चंडीगढ़ | हरियाणा में गौ संरक्षण को बढ़ावा देने में जुटी सूबे की नायब सैनी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश सरकार ने गौशालाओं को सस्ती दर पर बिजली देने का फैसला लिया है. हरियाणा गौ सेवा आयोग में रजिस्टर्ड गौशालाओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली आपूर्ति दी जाएगी. इसी के साथ एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर वाली अलग- अलग जगहों पर स्थित गौशालाओं को अलग- अलग बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे.
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि सीएम नायब सैनी की घोषणा के बाद ये आदेश जारी किया गया है. उन्होंने बताया कि पहले गौशालाओं को कॉमर्शियल यूनिट चार्ज के हिसाब से 6- 8 रुपए प्रति यूनिट बिजली आपूर्ति की जाती थी, लेकिन अब बाकी की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी. यह सब्सिडी मीटर रीडिंग के आधार पर वास्तविक बिजली बिल पर दी जाएगी.
हरियाणा में गौ सेवा आयोग से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
DHBVN के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने स्पष्ट करते हुए कहा कि रियायती टैरिफ का लाभ केवल उन्हीं गौशालाओं को मिलेगा, जो हरियाणा गौ सेवा आयोग में विधिवत रजिस्टर्ड होगी. रजिस्ट्रेशन की पुष्टि संबंधित एसडीओ द्वारा ई- मेल या लेटर के जरिए की जाएगी. सभी कनेक्शन मीटर आधारित होंगे और गौशाला के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयुक्त बिजली पर यह रियायती दर लागू नहीं होगी.
उन्होंने बताया कि नए ट्रैफिक में स्पष्ट किया गया है कि दरें बिजली शुल्क, नगर कर, पंचायत टैक्स और एफपीपीएएस से अलग होगी. साथ ही, बिलिंग सॉफ्टवेयर में प्रत्येक बिलिंग चक्र में सब्सिडी राशि को अलग से दर्शाने की व्यवस्था की जाएगी.
सभी गौशालाओं को मिलेगा लाभ
DHBVN ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि हरियाणा में पहले गौशालाओं को एक रजिस्ट्रेशन पर सिर्फ एक ही गौशाला को साल 2021 से 2 रुपये प्रति यूनिट बिजली आपूर्ति दी जा रही थी लेकिन अब नए सर्कुलर के अनुसार यदि एक रजिस्ट्रेशन पर एक से ज्यादा जगहों पर अलग- अलग गौशालाएं भी है तो सभी को इसका लाभ दिया जाएगा.
