चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) फैमिली आईडी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब प्रत्येक व्यक्ति को हर साल अपना परिवार पहचान पत्र रिन्यू करवाना अनिवार्य कर दिया गया है. मानव संसाधन एवं सूचना विभाग ने पोर्टल पर फैमिली आईडी रिन्यू करने का ऑप्शन उपलब्ध करा दिया है. अब आवेदक को हर साल अपनी फैमिली आईडी में दर्ज जानकारी को स्वयं अपडेट कराना होगा. जानकारी अपडेट न होने पर परिवार पहचान पत्र ( PPP) निष्क्रिय हो जाएगा.
रिन्यू के बाद ही मिलेगा लाभ
फैमिली आईडी धारकों द्वारा लंबे- लंबे समय से अपनी जानकारी अपडेट नहीं करवाई जा रही थी. कई मामलों में लड़की की शादी, आय बढ़ने या अन्य योजनाओं का लाभ बंद होने के डर से लोग फैमिली आईडी अपडेट नहीं कराते थे. ऐसे में व्यक्ति योग्य न होते हुए भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते थे. इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार ने हर सरकार फैमिली आईडी रिन्यू का मुद्दा उठाया है.
अब परिवार पहचान पत्र (PPP) रिन्यू न करने पर फैमिली आईडी बंद होने के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ भी रुक सकता है. अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए हर साल फैमिली आईडी रिन्यू कराना अनिवार्य कर दिया गया है.
सरकार के पास उपलब्ध होगी वर्तमान जानकारी
फैमिली आईडी हर साल रिन्यू होने से सरकार के पास परिवार की वर्तमान जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिससे योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचेगा. गलत आय की वजह से कई परिवारों के BPL कार्ड कट गए थे. अगर फैमिली आईडी में आय गलत है, तो उसे ठीक कराया जा सकता है और सरकारी योजनाओं का उचित लाभ प्राप्त किया जा सकता है.
