हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत

चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने समय से पूर्व रिहाई पर विचार करने वाली मूल फाइल मांगी है, वहीं इसके साथ उनकी पैरोल अवधि 17 मई तक बढ़ा दी है.

Om Prakash Chautala

बता दें कि ओपी चौटाला ने अपनी उम्र और दिव्यागता के आधार पर जेल से रिहाई की मांग की है. इससे पहले दायर याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला ने केंद्र सरकार के 18 जुलाई 2018 की अधिसूचना का हवाला दिया.

अधिसूचना के अनुसार 60 साल से ज्यादा उम्र पार कर चुके पुरुष, 70 फीसदी वाले दिव्यांग व बच्चे अगर अपनी आधी सजा पूरी कर चुके हैं तो राज्य सरकार उनकी रिहाई पर विचार कर सकती हैं. याचिका में चौटाला ने कहा कि उनकी उम्र 86 वर्ष हो गई है और भ्रष्टाचार के मामले में वह 7 साल की सजा काट चुके हैं.

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Ajay Sehrawat
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मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.