हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति से पहले पास करनी होगी परीक्षा, सरकार ने जारी किए आदेश 

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार अब सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति में विभागीय परीक्षा पास करने की शर्त लगाने जा रही है. इसके लिए बकायदा सरकार के वित्त विभाग ने 5 जून को सभी विभागों, बौर्डों, निगमों को पत्र भेजकर विभागीय नियमों में बदलाव करने का ड्राफ्ट भेजा था. वित्त विभाग ने इस ड्राफ्ट पर 7 जून तक अपनी टिप्पणी भेजने के लिए कहा था. वित्त विभाग के ड्राफ्ट के अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों व अधिकारियों की उच्च पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा पास करनी होगी. इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अहम बैठक भी हो चुकी है.

अलग से एक विभागीय परीक्षा पास करने की शर्त लगाई

हरियाणा सिविल सेवा नियमावली 2016 व विभागीय सेवा नियमावली में किए गए सिनियोरिटी कम मेरिट के साथ विभागीय परीक्षा पास करने की शर्तें जोड़ी जाएगी. अभी तक यह प्रावधान था कि कर्मचारी व अधिकारी का सरकार की ओर से निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं टेस्ट क्लीयर करने उपरांत ही चयन होता है. उसके बाद, अधिकतर कर्मियों एवं अधिकारियों की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति होती है लेकिन अब अलग से एक विभागीय परीक्षा पास करने की शर्त लगाई जा रही है.

पास करनी होंगी दो परीक्षाएं

लिखित विभागीय परीक्षा में एक- एक सौ अंकों के दो पेपर होंगे. पहला सामान्य प्रशासन पर एक पेपर और दूसरा प्रशासनिक विभाग द्वारा तय विषय पर एक पेपर सरकार के अनुमोदन पर विभाग खुद परीक्षा आयोजित करेगा या किसी अधिकृत एजेंसी से परीक्षाएं कराएगा. सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों को हर पेपर में 50- 50 प्रतिशत और एससी, दिव्यांग खिलाड़ी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 45 प्रतिशत अंक हासिल करने जरूरी होंगे.

पहले से ही है परीक्षा का प्रावधान, नई परीक्षा का विरोध

तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति होने के बाद ही विभागीय परीक्षा पास करने की शर्त पहले से ही है. चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति उपरांत ही पहले टाइप टेस्ट और अब कंप्यूटर टाइपिंग पास करने का प्रावधान है. इसी प्रकार वन विभाग में वन रक्षक से वन दरोगा, वन दरोगा से उप वध राजिक व उप वन राजिक सेवन राजिक अधिकारी की पदोन्नति के लिए विभागीय प्रशिक्षण कोर्स पास करने का नियमों में प्रावधान है. पुलिस व अन्य विभागों में भी प्रशिक्षण कोर्स पास करने का प्रावधान है.

सर्व कर्मचारी संघ का कहना है कि जब पहले से ही परीक्षाओं का प्रावधान है तो एक और नई परीक्षा किस लिए रखी जा रही है. पूर्व में लिपिक से सहायक पद पर पदोन्नति के लिए असिस्टेंट ग्रेड परीक्षा पास करने की शर्त थी, जिसे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने लंबे संघर्ष के बाद हटवाया था.

कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात नहीं करेंगे बर्दाश्त लांबा

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि प्रस्तावित नियमों में संशोधन करने से वरिष्ठ कर्मचारियों से पूर्व पदोन्नत कनिष्ठ कर्मचारी की वरिष्ठता निरंतरता में बनी रहेगी. किसी कारणवश वरिष्ठ कर्मचारी परीक्षा पास नहीं कर पाता है तो उसको भविष्य में स्थाई नुकसान उठाना पड़ेगा ड्राफ्ट में निदेशक स्तर के पद पर पदोन्नति के लिए परीक्षा में छूट देना भी पक्षपातपूर्ण नीति है.

सरकार की कर्मचारियों को पूर्व में मिल रही सुविधाओं को छीनने में जुटी हुई है. पदोन्नति से पूर्व परीक्षा पास करने की शर्त लगाना कर्मचारी हितों पर कुठारापात है. कर्मचारी विरोधी ड्राफ्ट को रद्द किया जाए नहीं तो आंदोलन किया जाएगा.

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