हरियाणा सरकार ने शिक्षक तबादला पॉलिसी में किया संशोधन, ट्रांसफर ड्राइव में सभी शिक्षक लेंगे भाग

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने फिर से शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन किया है. खास बात यह रहेंगी कि अब अतिथि, अनुबंध और एडहॉक टीचर्स को ट्रांसफर ड्राइव के बाद शेष बचे पदों पर समायोजित करने के लिए विशेष ड्राइव चलाया जाएगा. इसको लेकर निदेशक सेकेंडरी शिक्षा विभाग की ओर से निदेशक एनसीईआरटी गुरुग्राम व प्रदेश के सभी डीइओ, डीईईओ,डाइट प्राचार्य ,बाइट प्राचार्य व बीईओ को लेटर जारी किया गया है. वहीं दूसरी ओर निदेशालय ने पदोन्नति मामले तीन दिन के अंदर भेजने के निर्देश दिए हैं.

Teacher

ये किया संशोधन

  • नियमित टीचर, एडहॉक और गेस्ट टीचर( गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट-2019 , अधिसूचना 12 मार्च 2019) को शामिल किया जाएगा.
  • जिस पद पर अध्यापक तैनात हो और वह ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेने में इच्छुक हैं और उसका उस जगह पर पांच वर्ष का समय पूरा हो गया हो. इनमें गेस्ट टीचर, अनुबंध व एडहॉक टीचर्स भी शामिल किए जाएंगे.
  • दृष्टि और दिव्यांग से संबंधित श्रेणी के अध्यापकों को 31 से 50 फीसदी पर 10 अंक, 50 से 75 फीसदी पर 20 अंक तथा 75 फीसदी से अधिक पर 80 अंक का लाभ दिया जाएगा. बोलने व सुनने में असमर्थ अध्यापकों की श्रेणी में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा. उन्हें पहले की तरह ही अंकों का लाभ मिलता रहेगा.
  • ट्रांसफर ड्राइव के पश्चात एक स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा. इसमें गेस्ट, अनुबंध व एडहॉक टीचर्स को शामिल किया जाएगा. उन्हें ट्रांसफर ड्राइव के पश्चात रिक्त पदों पर नियुक्ति का अवसर मिलेगा. उन्हें तब तक स्कूल से रिलीव नहीं किया जाएगा,जब तक उनका नया स्टेशन पर समायोजन नहीं हो पाता.
  • ट्रांसफर ड्राइव में सभी अध्यापकों को भाग लेना होगा.

पदोन्नति मामले तीन दिन में भेजने के निर्देश

निदेशालय ने सभी डीइओ व निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग यूटी चंडीगढ़ को लेटर जारी कर मास्टर वर्ग की एक जुलाई 2020 की वरिष्ठता सूची के अनुसार योग्य टीजीटी इंग्लिश व टीजीटी एसएस से पीजीटी इंग्लिश, भुगोल, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास के पद पर पदोन्नति होनी है. अधिकारियों को उनकी नवीनतम जांच, शिकायत व कोर्ट केस लंबित न होने बारे प्रमाण- पत्र और पूर्ण वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अपनी टिप्पणी व सिफारिश के साथ तीन दिन के अंदर भेजनी होगी.

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