चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने पिछड़े वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मिलने वाली राशि को बढ़ाकर ₹51000 करने की घोषणा की है. पिछड़े वर्ग के अंत्योदय परिवारों को राहत प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पहले मिलने वाली ₹41000 की राशि में इजाफा कर दिया गया है. जो लोग योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें शादी के 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.
इन वर्गों को मिल रहा पहले से लाभ
मिली जानकारी के अनुसार, पहले से ही अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को ₹71000 की सहायता दी जा रही है. योजना का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्तियों को shadi.edisha.gov.in पर जाकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा. इस योजना का लाभ विधवा, निराश्रित महिलाओं, खिलाड़ी और अनाथ लड़कियों सहित पात्र परिवारों की बेटियों को दिया जाता है.
गरीब और दिव्यांगों को भी मिलेगा लाभ
प्रदेश के सभी वर्गों के जोड़े, जो तय समय अवधि के अंदर अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वे भी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस योजना की शुरुआत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों को शादी में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे पिछड़े वर्ग के परिवारों, किसी भी वर्ग की महिला खिलाड़ी और दिव्यांग जोड़ों को भी सरकार द्वारा ₹51000 की राशि कन्यादान के तौर पर दी जाएगी.
