हरियाणा में इन कर्मचारियों को जबरन रिटायर करेगी सरकार, लिटिगेशन पॉलिसी होगी तैयार; पढ़ें अपडेट

चंडीगढ़ | हरियाणा के सरकारी विभागों में काम को लेकर ढुलमुल रवैया रखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर जबरन रिटायरमेंट की तलवार लटक गई है. इस संबंध में सभी विभागों में कमेटियां गठित होगी जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में समीक्षा करेगी. इसके अलावा बोर्ड और निगमों में भी ऐसे मामलों के लिए समीक्षा कमेटी का गठन होगा. एक अपीलेट कमेटी गठित की जाएगी जहां जबरन रिटायरमेंट किए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा.

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लिटिगेशन पॉलिसी होगी तैयार

मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने हाल ही में आयोजित अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिया है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में पहले इनकी समीक्षा के लिए कमेटियां गठित होनी चाहिए. कंटेप्ट ऑफ कोर्ट के मामलों का निपटारा भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए.

उन्होंने बताया कि जल्द ही लिटिगेशन पॉलिसी तैयार होगी. इस पॉलिसी के बनने से कर्मचारियों से जुड़े मामलों में उल्लेखनीय कमी आएगी. बता दें कि संतोषजनक कार्य नहीं करने वाले 50 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट के लिए साल, 2019 में तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पॉलिसी में संशोधन किया था.

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ACR में करना होगा सुधार

इसके अनुसार पिछली 10 सालों की सर्विस में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) में कम से कम सात बार अच्छा या बहुत अच्छा होने की टिप्पणी पर ही कार्य को संतोषजनक माना जाएगा. इससे कम स्कोर वाले 25 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों और अधिकारियों को सेवानिवृत्त किया जाएगा.

ग्रुप A और B कैटेगरी के 50 साल से ज्यादा आयु वाले अधिकारियों और ग्रुप C में 55 साल की उम्र वाले कर्मचारियों के काम-काज की समीक्षा विभागाध्यक्ष करेंगे. दस साल की समीक्षा में अगर किसी कर्मचारी की ACR में 7 बार अच्छा या बहुत अच्छा से कम टिप्पणी मिली तो उसे नौकरी से रिटायर कर दिया जाएगा.

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Ajay Sehrawat
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मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.