हरियाणा में विकास शुल्क के नाम पर अब देनी पड़ेगी मोटी रकम, इतने प्रतिशत लगेगा शुल्क

चंडीगढ़ । हरियाणा के नगर निगम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब विकास शुल्क के नाम पर मोटी रकम देनी होगी. शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने विकास शुल्क को लेकर नया फैसला लिया है. इसके तहत अब संबंधित कॉलोनी या क्षेत्र के कलेक्टर रेट का 5% विकास शुल्क के रूप में देना होगा. यह पहले के विकास शुल्क दरों से 10 गुना अधिक होगा.

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले आवासीय क्षेत्र के लिए 120 रुपये प्रति वर्ग मीटर और कमर्शियल के लिए 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर था, अब 100 गज के प्लॉट का नक्शा पास कराने के लिए 2 लाख रुपये तक जमा कराने होंगे. जिस कॉलोनी में प्लॉट होगा, उस कॉलोनी या क्षेत्र के कलेक्टर रेट के हिसाब से 5 फीसदी विकास शुल्क देना होगा.इसी तरह कमर्शियल प्लॉट के लिए भी लोगों को कई गुना ज्यादा रकम देनी होगी.

इससे संबंधित पत्र नगर निकाय के निदेशक की ओर से प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं के सभी उपायुक्तों, निगम आयुक्तों, कार्यपालक अधिकारियों एवं सचिवों को भेजा गया है. पत्र में कहा गया है कि ये दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी. नए निर्णय के अनुसार ये दरें कोर एरिया, पुरानी एमसी की पुरानी सीमा, लाल डोरा और अन्य सभी नियमित कॉलोनियों में लागू होंगी.

इसके साथ ही पूर्व जमा विकास शुल्क के साथ रिक्त भूखण्डों पर निर्माण के पूर्व अंतर राशि का भुगतान करने के बाद ही निर्माण की अनुमति दी जायेगी. भविष्य में जब विकास शुल्क नई दरों पर जमा किया जाएगा, उसके बाद ही अनुमति दी जाएगी.

पत्र के अनुसार नगर निगम गुरुग्राम, फरीदाबाद, अन्य नगर निगमों, आवासीय, औद्योगिक एवं संस्थागत उपयोग के लिए विकास शुल्क कलेक्टर दर का 5 प्रतिशत होगा. इसी प्रकार सभी नगर निकायों में वाणिज्यिक के लिए विकास शुल्क कलेक्टर दर (वाणिज्यिक) का 5 प्रतिशत होगा हालांकि, ये दरें नगर निकायों के नियंत्रित क्षेत्र में लागू नहीं होंगी.

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