चंडीगढ़ | हरियाणा में आमजन के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण के मामले में जिला नगर योजनाकार की कार्रवाई के खिलाफ अब नगर एवं ग्राम नियोजन ट्रिब्यूनल में ऑनलाइन अपील दाखिल कर सकेंगे. इस संबंध में रिटायर न्यायाधीश रजन गुप्ता ने ऑनलाइन अपील फाइलिंग सिस्टम शुरू कर दिया है.

सुव्यवस्थित और आसान होगी प्रकिया
इस अवसर पर रजन गुप्ता ने कहा कि हरियाणा अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम-1963 के प्रविधानों के तहत अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई संबंधित जिला नगर योजनाकार द्वारा की जाती है. पीड़ित व्यक्तियों के पास ऐसी कार्रवाई के खिलाफ ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने का वैधानिक अधिकार है.
उन्होंने बताया कि अभी तक अपीलें ट्रिब्यूनल कार्यालय में स्वयं जाकर या कानूनी सलाहकार के माध्यम से भौतिक रूप से दायर करनी पड़ती थी. इसमें समय की बर्बादी और दफ्तरों की भागदौड़ रहती थी. अब नए सिस्टम के शुरू होने से यह प्रकिया काफी सुव्यवस्थित और आसान हो गई है.
दफ्तरों की भागदौड़ से मिलेगा छुटकारा
आमजन अब निर्धारित पोर्टल के माध्यम से अपनी अपील आसानी से ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे, जिससे उनके लिए सरकारी दफ्तरों की भागदौड़ खत्म हो जाएगी. उनके लिए स्वयं दफ्तर जाने की जरूरत समाप्त हो जाएगी. इस पहल से कुशल सेवा वितरण और न्याय तक पहुंच में बड़े सुधार की उम्मीद जग उठी है.