चंडीगढ़ | हरियाणा में जाति प्रमाण पत्र से जुड़ी नई और जरूरी खबर सामने आई है. बता दें कि जाति प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है, जिसके जरिए लोगों को आरक्षण, शिक्षा, रोजगार और योजनाओं का लाभ मिलता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा सरकार ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा बदलाव किया है जिसके बाद कई लोगों को नए सिरे से जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा.
मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए यह फैसला लिया है. अनुसूचित जाति के तहत, आने वाले लोगों को फिर से यह दस्तावेज तैयार करवाना होगा क्योंकि हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति को दो भागों में बांट दिया है. इसके चलते लोगों को DSC का जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा.
इन जातियों को बनवाना होगा DSC सर्टिफिकेट
जिन जातियों को DSC सर्टिफिकेट बनवाना होगा उनमें सिकलीगर, बैरिया, सिरकीबंद, सपेला, सपेरा, सरेरा, सांसी, भेड़कुट, मनेश, सनसोई, सनहाई, सनहाल, पेरना, फेरेरा, ओड, पासी, नट, बड़ी, मेघ, मेघवाल मारिजा, मारेचा, मजहबी, मजहबी सिख, खटीक, कोरी, कोली, कबीरपंथी, जुलाहा, गांधीला, गांडील, गोंडोला, डुमना, महाशा, डूम, गागरा, धर्मी, ढोगरी, धांगरी, सिग्गी, दारैन, देहा, धाय, धीया, भंजरा,चनाल, दागी बटवाल, बरवाला, बौरिया, बावरिया, बाजीगर, बाल्मीकि, बंगाली और धानक शामिल हैं.
यह दस्तावेज अनिवार्य
DSC जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए. ऊपर बताई गई जातियों के लोगों का ही DSC सर्टिफिकेट बनेगा. यह सर्टिफिकेट बनवाने के लिए फैमिली आईडी और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा.
ऐसे करें आवेदन
- सबसे पहले सरल हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें.
- DSC सर्टिफिकेट अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करें और लॉग-इन प्रकिया को पूरा करें.
- DSC सर्टिफिकेट के आवेदन फॉर्म में सभी जानकारियां सावधानी से भरें और सब्मिट के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- आवेदन पत्र सत्यापन के बाद DSC सर्टिफिकेट बन जाएगा.
