चंडीगढ़ | हरियाणा में व्यापारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. बता दें कि प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के हित में बड़ी पहल करते हुए बीमा योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते है और हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते है. इससे सरकार का उद्देश्य व्यापार और उद्योग जगत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना है.

5 लाख रुपए तक की सहायता
इसमें मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसी व्यापारी की मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर सरकार द्वारा 5 लाख रुपए तक की बीमा सहायता प्रदान की जाती है. वही दुर्घटना बीमा के साथ- साथ किसी व्यापारी के माल या स्टॉक का नुकसान होने पर उस नुकसान की भरपाई के लिए भी कवरेज दिया जाता है. योजना में अलग- अलग श्रेणियों के अनुसार बीमा कवर तय किया गया है, जिससे छोटे दुकानदारों से लेकर मध्यम स्तर तक के व्यापारी लाभ ले सकते है.
इन योजनाओं का लक्ष्य छोटे एवं मध्यम व्यापारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि किसी दुर्घटना, आगजनी या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें वित्तीय सहायता मिल सके. इसके जरिए अधिक से अधिक व्यापारियों की सहायता कर सकती है.
ऐसे करें पंजीकरण
इस योजना में पंजीकरण के लिए 50 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है, ताकि अधिक से अधिक व्यापारी इसमें शामिल हो सके. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगी. इन योजनाओं के लिए व्यापारी http://htwbhry.in पोर्टल पर 31 मई तक आवेदन कर सकते है.