हरियाणा के 1.5 लाख किसानों पर गिर सकती है गाज, होंगे PM किसान सम्मान निधि के दायरे से बाहर

चंडीगढ़ | केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं. उनमें से एक है पीएम किसान सम्मान निधि योजना. इसके तहत सरकार हर चार महीने में किसानों के बैंक खातों में ₹2000 यानी सालाना ₹6000 जमा करवाती है. इसका उद्देश्य किसानों को अपने कृषि यंत्र या अन्य उपकरणों को खरीदने में वित्तीय सहायता प्रदान करना है. बात करें अगर हरियाणा की, तो यहाँ वर्तमान में 15 लाख 81 हजार 475 किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन अब इनमें से 1.5 लाख किसानों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है.

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इनको किया जाएगा योजना से बाहर

सरकार द्वारा 1.5 लाख किसानों को अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के दायरे से बाहर किया जा सकता है. यह किसान योजना के नियमों का पालन करने में असफल पाए गए हैं, ऐसे में सरकार इन्हें लाभार्थियों की लिस्ट से हटाने की तैयारी कर रही है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना की शुरुआत में केवल भूमि पंजीकरण की जरूरत पड़ती थी, लेकिन बाद में इन नियमों में संशोधन किया गया. नई शर्त के अनुसार, लाभार्थी की पेंशन ₹10,000 प्रति माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा, उसके पास 5 एकड़ से कम जमीन होनी भी जरूरी है.

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नियमों में हुआ था संशोधन

साल 2020 में सरकार द्वारा भूमि सीमा को भी समाप्त किया गया. जो पात्र किसान इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें अब नौकरी से हटाया जा रहा है. राज्य के करीब 2 लाख किसानों के दस्तावेजों में कमियां पाने पर उन्हें कृषि विभाग की तरफ से दस्तावेजों को जमा करवाने की सूचना भी दे दी गई थी. इनमें से 40,000 ने दस्तावेज जमा करवा दिए हैं, लेकिन बाकियों के कागजात अभी भी अधूरे ही हैं. इन पर भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है.

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