चंडीगढ़ में अब सड़क किनारे गाड़ी रोक मोबाइल से बात करना पड़ेगा महंगा, जानें नए नियम

चंडीगढ़ | सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की सड़कों पर अब वाहन चालकों के लिए नियम-कानून और सख्त हो गए हैं. चालक की चतुराई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है. इस वजह से ऑनलाइन बिलिंग बढ़ रही है. वहीं अब शहर की सड़कों पर नया ट्रैफिक नियम शुरू हो रहा है.

TRAFFIC POLICE

बुधवार को यूटी प्रशासन की सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में निर्णय लिया गया है कि चालक अपने वाहन को न तो रोक पाएगा और न ही शहर की प्रमुख मार्गों पर सड़क किनारे वाहन खड़ा कर सकेगा. पहले जब ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय फोन आता था तो वह कार को सड़क के किनारे रोक देता था और मोबाइल पर बात करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अगर ड्राइवर ऐसा करता है तो उसका चालान कटना तय है. शहर की इन सड़कों को नो पार्किंग जोन और नो स्टॉपिंग जोन घोषित किया गया है.

शहर की इन सड़कों पर प्रतिबंध

  • मध्य मार्ग में ढिल्लो बैरियर से लेकर सारंगपुर बैरियर तक
  • दक्षिण मार्ग में जीरकपुर बैरियर से धनास बैरियर तक
  • पूर्वी मार्ग में बापूधाम लाइट पॉइंट से लेकर फैदा बैरियर तक
  • जन मार्ग में हाई कोर्ट चौक से सेक्टर-42, 43, 53 और 53 के चौराहे तक

इन सड़कों पर कोई भी अपने वाहन को खड़ा या रोक नहीं पाएगा. अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई करेगी. अब इन रूटों पर लेन ड्राइविंग लागू कर दी गई है. इसी तरह सरोवर पथ में सेक्टर-5-6 की डिवाइडिंग रोड से कॉलोनी नंबर-5 लाइट प्वाइंट को नो पार्किंग जोन बनाया गया है. उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, वहीं इस समय कोई बीच का रास्ता कहीं रुक जाता है, जिससे कई बार हादसे भी हो चुके हैं.

वी-2 और वी-3 के बीच बनी सड़कें होंगी बंद

यह भी निर्णय लिया गया है कि सेक्टर-35, 22 और 15 में दिव्यांगों के लिए अलग-अलग पार्किंग की जगह निर्धारित की जाएगी, जिसके साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे. इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा. विकलांग लोगों को पार्किंग पास भी दिए जाएंगे. यह भी तय किया गया है कि वी-2 और वी-3 सड़कों के बीच खाली जगह का इस्तेमाल लोग स्वतंत्र रूप से आवाजाही के लिए करते हैं. उन्हें लोहे की ग्रिल से बंद कर दिया जाएगा. इसके साथ ही चौराहे पर मार्किंग भी की जाएगी. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रमुख सड़कों, साइकिल ट्रैक और पेवर ब्लॉकों पर वाहन पार्क करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जहां किसी को भी वाहन पार्क करने की अनुमति नहीं है.

ये फैसले भी लिए गए

इसके अलावा बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर में ब्लैक स्पॉट की पहचान कर दुर्घटना को रोकने का प्रयास किया जाएगा. शहर में स्कूलों के बाहर ट्रैफिक साइन बोर्ड लगाए जाएंगे और जेब्रा क्रॉसिंग बनाए जाएंगे. साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि स्कूल अस्पताल के बाहर स्पीड साइन बोर्ड के साथ पार्किंग बोर्ड भी नहीं लगाया जाएगा. अगर कोई दोबारा अपना वाहन पार्क करता है तो उसका चालान काटा जाएगा.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!