हरियाणा में ऑनलाइन हुआ प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम, नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर; घर बैठे ऐसे निपटाएं ये काम

चंडीगढ़ | हरियाणा में जहां लोगों के रिहायशी मकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान या कोई प्लॉट है, तो उन्हें हर साल प्रॉपर्टी टैक्स चुकाना होता है. अब से पहले यह टैक्स शहरी स्थानीय निकाय विभाग के स्थानीय कार्यालय में जमा करना होता था. इसे ऑनलाइन जमा करवाने की सुविधा नहीं दी गई थी, लेकिन अब विभाग द्वारा भू- संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन किया गया है और हर प्रॉपर्टी की यूनिक आईडी बना दी गई है. इस रिकॉर्ड को एनडीसी पोर्टल पर अपलोड भी किया जा चुका है.

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घर बैठे जमा होगा टैक्स

अब जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लोगों को संपत्ति कर चुकाने के लिए नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका के कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है. लोग एनडीसी पोर्टल पर अपने घर बैठे ही ऑनलाइन संपत्ति कर जमा कर सकते हैं. इससे लोगों की परेशानियां कम होंगी और उनके समय की बचत भी हो पाएगी.

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ऑनलाइन ऐसे करें भुगतान

एनडीसी पोर्टल पर आपको यूनिक आईडी भरनी होगी, जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. इसे वेरीफाई करके आप अपनी यूनिक आईडी का पता भी लगा सकते हैं और यह जान सकते हैं कि आपका कितना प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है. उसके बाद आप पेमेंट के ऑप्शन को चुनकर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं.

बिल में कचरा शुल्क भी जोड़ा जाता है, जिसे आप साथ में ही भुगतान कर सकते हैं. प्रॉपर्टी टैक्स का समय पर भुगतान करने से भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और ब्याज के रूप में जुर्माना भी नहीं देना पड़ेगा. कुल मिलाकर यह जनता के लिए एक राहत भरा कदम है.

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Nisha Tanwar
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