चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने आमजन की सुविधाओं को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है. बिजली मंत्री अनिल विज ने बताया कि बिजली कनेक्शन सेवा को ‘हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014’ के तहत शामिल किया गया है. इस संबंध में सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.
बड़े शहरों में 3 दिन में मिलेगा नया कनेक्शन
राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अब मेट्रोपॉलिटन शहरों में 3 दिन, नगर पालिका क्षेत्रों में 7 दिन और गांवों में 15 दिन में नया या अस्थायी बिजली कनेक्शन मिलेगा. जबकि बिजली लाइन बढ़ाने का काम अधिकतम 34 दिनों के भीतर पूरा किया जायेगा. इन कार्यों की जिम्मेदारी सब डिवीजन ऑफिसर (ऑपरेशन) को सौंपी गई है. वहीं, शिकायतों के समाधान हेतु एग्जिक्यूटिव इंजिनियर और सुपरिटेंडेंट इंजिनियर को नोडल अधिकारी बनाया गया है.
सेवा का अधिकार अधिनियम
हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम- 2014, प्रदेश में सरकारी सेवाओं को समय से लोगों तक पहुंचाने की एक रूपरेखा है. इसके अधिनियम सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए है. इससे लोगों को बिना परेशानी के निर्धारित समय में सरकारी सुविधाओं का फायदा मिलता है.
अधिनियम में शर्त है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी तय समय सीमा के भीतर काम नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है. इसके अलावा, अधिनियम में एक अपील प्रणाली भी है, जिससे लोग सेवाओं से असंतुष्ट होने पर अपील कर सकते हैं.
