प्राइवेट स्कूलों में 12वीं तक मुफ्त में पढ़ाई करेंगे छात्र, हरियाणा सरकार ने बढ़ाया चिराग योजना का दायरा

चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवारों के स्टूडेंट्स को बड़ी राहत प्रदान की है. मुख्यमंत्री ने चिराग योजना का दायरा बढ़ाते हुए आय सीमा को 1.8 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए सालाना कर दिया है.

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प्रदेश सरकार के इस फैसले की सूचना प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को जारी अधिसूचना के माध्यम से दी गई है जिसमें 2026- 27 के शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा की गई है.

हरियाणा सरकार का फैसला

हरियाणा में प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूलों में गरीब बच्चों को एडमिशन स्कूल शिक्षा विभाग चिराग योजना के तहत किया जाता है. इससे पहले यह एडमिशन नियम 134- A के तहत होते थे लेकिन अब हरियाणा सरकार ने इस नियम को खत्म कर चिराग योजना की शुरुआत की हैं.

यह रहेगा पूरा शेड्यूल

शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों से 15 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए हैं. कक्षा 6 से 12वीं में एडमिशन के लिए मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय अपनी सहमति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं. इन विद्यालयों की कक्षा अनुसार घोषित सीटों का विवरण विभाग द्वारा विभागीय वेबसाइट और पोर्टल पर दर्शाया जाएगा. संबंधित विद्यालय खाली सीटें 10 मार्च से नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा.

अभिभावक और स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए 13- 23 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं. जिन विद्यालयों में सीटों से ज्यादा आवेदन प्राप्त होंगे, उनमें 1- 5 अप्रैल के बीच अभिभावकों की उपस्थिति में ड्रा निकाले जाएंगे. सभी विद्यालय 1- 15 अप्रैल तक एडमिशन की प्रक्रिया सम्पन्न कर सफल छात्रों की लिस्ट विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर दर्शाएंगे. बची हुई सीटों पर वेटिंग लिस्ट के छात्रों के एडमिशन 16- 30 अप्रैल तक किए जाएंगे.

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दाखिले के लिए शर्तें

  • चिराग योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उन्हीं बच्चों को मिलेगा, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए या उससे कम होगी. यह आय फैमिली आईडी से सत्यापित होगी.
  • केवल वे ही छात्र पात्र होंगे, जिन्होंने पिछले शैक्षणिक सत्र में किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की हो.
  • आवेदन केवल वर्तमान खंड (ब्लॉक) के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उपलब्ध सीटों के लिए किया जा सकता है.
  • अभ्यर्थी एक से अधिक स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं. आवेदन किए गए स्कूलों से रसीद प्राप्त करना अनिवार्य होगा.
  • सफल छात्रों को पिछले सरकारी स्कूल से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट (SLC) लेना अनिवार्य होगा.
  • दाखिले के लिए फैमिली आईडी अनिवार्य होगी.
  • विद्यालयों को दाखिल छात्रों का डेटा एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करना होगा और दाखिले की अंतिम तिथि के 15 दिनों के भीतर इसकी सूचना विभाग को देनी होगी.
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Ajay Sehrawat
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मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.