चंडीगढ़ | हरियाणा में अब बुजुर्गों, विधवा, दिव्यांग समेत अन्य प्रकार की पेंशन लेने के लिए फैमिली आईडी में भी आवेदनकर्ता की आयु वेरिफाई की जाएगी. उम्र वेरिफाई करवाने के लिए 4 प्रकार के कागजात अनिवार्य किए गए हैं. इन चारों कागजों में से कोई एक कागज फैमिली आईडी में अपलोड करवाना होगा ताकि आवेदन आने पर फैमिली आईडी से उसकी आयु का तुरंत पता चल जाए. यदि फैमिली आईडी में उम्र वेरिफाई के कागजात अपलोड नहीं होंगे तो उसकी पेंशन जारी नहीं होगी. आवेदनकर्ता किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी करवा सकते हैं.
हरियाणा में इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
उम्र वेरिफाई करवाने के लिए आवेदनकर्ता के पास 5 साल पुराना वोटर कार्ड होना चाहिए. अगर वोटर कार्ड नहीं है तो जिला चुनाव कार्यालय से 5 साल पुराने वोटर कार्ड की नकल या फोटो प्रति निकलवानी होगी. अगर ये भी नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए. 10वीं कक्षा की मार्कशीट की जरूरत होगी. मार्कशीट न होने पर स्कूल की हाजिरी या विड्राल रजिस्टर की कॉपी, जिसमें पात्र की हाजिरी लगी हो. बर्थ सर्टिफिकेट में खुद का नाम, पिता का नाम मौजूदा समय के आधार कार्ड और फैमिली आईडी वाले ही होने चाहिए. ऐसा नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा.
विधवा पेंशन बनवाने के लिए मृतक पति का नाम फैमिली आईडी से कटवाना होगा. मृतक का नाम फैमिली आईडी से कटने के बाद मृतक की पत्नी को फैमिली आईडी में अपना मेरिटल स्टेटस बदलवाना होगा यानि उनको विवाहिता की जगह विधवा अपडेट करवाना होगा. ये रिक्वेस्ट आवेदन करने वाले स्वयं भी ऑनलाइन कर सकते हैं.
कागजात करवाएं अपलोड
डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि किसी भी प्रकार की पेंशन शुरू करवाने के लिए फैमिली आईडी में पात्र व्यक्ति की उम्र वेरिफाई होनी अनिवार्य है. इसके लिए अब चार प्रकार के डॉक्यूमेंट मान्य किए गए हैं, जिनमें से एक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है. इसके लिए फैमिली आईडी में कुछ जरूरी कागजात अपडेट करवाने हैं.
