फतेहाबाद, RTI News | हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) में पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है. फतेहाबाद जिले के जाखल में सरकार ने आरटीआई के जवाब में कहा है कि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारकों को मिलने वाली मासिक पेंशन राशि को परिवार की आय में नहीं जोड़ा जायेगा.
RTI से मांगी थी जानकारी
जाखल के अंकुश कुमार ने पिछले साल आरटीआई के तहत यह जानकारी मांगी थी. उन्होंने पूछा था कि क्या पेंशनधारकों को मिलने वाली राशि को परिवार पहचान पत्र में आय माना जाएगा. इससे पहले पेंशन को परिवार की आय में जोडा जाता था. इससे कई परिवारों की वार्षिक आय तीन लाख रुपए से ज्यादा हो जाती थी.
सबसे ज्यादा दिक्कत उन पेंशनधारकों को होती थी, जो अपने बच्चों के साथ रहते हैं. सरकार के इस फैसले से अब परिवार पहचान पत्र में ऐसे परिवारों की आय नहीं बढ़ेगी. इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी. यह निर्णय राज्य के हजारों परिवारों को राहत देगा.
हजारों परिवारों को राहत
जाखल निवासी अंकुश कुमार ने बताया कि उन्होंने पिछले साल आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन कर हरियाणा सरकार से परिवार पहचान पत्र के संबंध में ये जानकारी मांगी थी. मांगी गई सूचना के आधार पर उन्हें अब इस संबंध में सरकार की ओर से एक पत्र में पेंशन को आय में नहीं माने जाने का स्पष्टीकरण मिला है.
इससे परिवार की वास्तविक आय कम दिखाई देगी और वह अन्य सरकारी योजनाओं के लिए पात्र हो सकते हैं. गौरतलब है कि परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की गई एक योजना है.
