वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में हुआ बहुत बड़ा बदलाव, जानें पूरी ख़बर

नई दिल्ली |  सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अंतर्गत संशोधन का प्रस्ताव रखा है. ऐसे में अब एम नए नियम के मुताबिक़ वाहन का ऑफिशियल मालिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में किसी एक व्यक्ति को नॉमिनी कर सकता है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वाहनों के पंजीकरण के समय पर ही नामाकंन सुविधा को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है.

इस नए नियम के मुताबिक़ अगर वाहन का आधिकारिक मालिक की अगर किसी स्थिति में मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में मोटर वाहन को नामित के नाम पर पंजीकृत/ स्थानांतरित करने में बहुत मदद मिल सकती है. भविष्य में यह संशोधन लाभकारी सिद्ध हो सकता है. अभी यह प्रक्रिया बेहद जटिल है और देश भर में इसे लेकर एकरूपता भी नहीं है.

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हम भी अगर आपको साफ़ शब्दों में समझाए तो सड़क परिवहन मंत्रालय यानी Ministry of Road Transport ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर नियम में एक बहुत बड़े बदलाव को करने के लिए घोषणा की है. इसके अंतर्गत वाहन के मालिक रजिस्ट्रेशन के समय पर खुद के अलावा एक नॉमिनी ( specify the name of the nominee during the vehicle registration) का नाम भी डाल सकते हैं.

प्रस्तावित संशोधन ने जोड़ा गया एक और प्रावधान को भी, जानें पूरी डिटेल

इस मामले में संशोधन के बारे में मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि सरकार ने ‘प्रस्तावित संशोधन पर जनता और सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियों को एक खुले मंच के रूप में आमंत्रित किया ग है’. साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि प्रस्तावित संशोधन में, ‘एक और प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव भी सांझा किया गया है जहां वाहन स्वामी अपनी मौत की स्थिति में किसी को वाहन का विधिक उत्तराधिकारी नामित कर सकता है, इसके लिए केवल नामित व्यक्ति का ओरिजनल पहचान- पत्र लगाना अनिवार्य होगा’.

मृत्यु के पश्चात् नॉमिनी के नाम पर होगा वाहन

सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन ऐक्ट 1989 में बदलाव को लेकर लोगो से सुझाव भी मांगे हैं. आर सी को लेकर अलग -अलग फॉर्म में बदलाव को लेकर भी लोगों से काफ़ी सुझाव मांगे गए हैं. ऐसे में अगर नॉमिनी का नाम पहले से है तो गाड़ी मालिक की किसी भी परिस्थिति में मौत के मामले में सरकारी पोर्टल पर मृत के डेथ सर्टिफिकेट को अवश्य ही अपलोड करना होगा. इस मामले में उसके बाद ही नोमिनी को अपने नाम के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा. नॉमिनी की ओर से अगर आधार प्रमाण पत्र की जांच को चुना जाता है तो नई आर सी फेसलेस होगी. ऐसे में ओरिजनल ऑनर की मृत्यु के पश्चात् नॉमिनी के नाम पर वहान की आर सी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

विंटेज वाहनों को पंजीकृत करने के लिए भी अब आ सकते है नए नियम

सरकार ने विंटेज वाहनों (Vintage vehicles) यानी काफ़ी ज्यादा पुराने वाहनों के पंजीकृत करने के लिए भी अब दुरूस्ती से नियम बनाने का प्रस्ताव सामने रखा है और इस बारे में सार्वजनिक रूप से सभी से सुझाव मांगे गए हैं. इसके लिए उप नियम 81 ए, 81 बी, 81 सी, 81 डी, 81 ई, 81 एफ, 81 जी के समान इन नियमों को केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में इंक्लूड करने का प्रस्ताव भी रखा है.

 

 

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