रेवाड़ी | हरियाणा में शहरी निकाय चुनावों और ग्राम पंचायतों के उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अभियान जोरो- शोरों से चल रहा है. इन चुनावों के लिए 10 मई को मतदान होगा. इसी कड़ी में रेवाड़ी नगर परिषद् और धारूहेड़ा नगर पालिका के लिए होने वाले चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा 43 बूथ संवेदनशील घोषित किए गए हैं.

यहां हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. चुनाव को देखते हुए 13 मई को चुनाव सम्पन्न होने तक दोनों जगह धारा 163 लागू कर दी गई है. जिलाधीश द्वारा यह आदेश जारी किए गए हैं.
रेवाड़ी में बनाए गए 99 बूथ
रेवाड़ी में 99 बूथ बनाए गए हैं जबकि धारूहेड़ा में 25 बूथ बनाए गए हैं. प्रत्येक बूथ पर 2 ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाएगा. एक ईवीएम चेयरमैन और एक ईवीएम पार्षदों के मतदान के लिए लगाई गई है.
सभी तैयारियां पूरी
चुनाव तहसीलदार अजय यादव ने बताया कि 10 मई को होने वाले मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे- चप्पे पर पुलिस की निगरानी रहेगी. शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाना पुलिस की प्राथमिकता रहेगी. मतदान के दिन सभी BLO अपने बूथ पर रहेंगे.
शराब की दुकानें रहेगी बंद
रेवाड़ी नगर परिषद् और धारूहेड़ा नगर पालिका क्षेत्र के 3 किलोमीटर के दायरे में 13 मई की शाम तक धारा 163 लागू रहेगी. जिला उपायुक्त अभिषेक मीणा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 10 मई को सुबह 8 से शाम 6 बजे तक और 13 मई को मतगणना सम्पन्न होने तक शराब के ठेके बंद रहेंगे. होटल, रेस्तरां, क्लब, बार आदि में शराब की बिक्री और परोसने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा. चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लघंन और असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.