चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) की तरफ से महिला कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है. हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पुरुषों के अपेक्षा महिला शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को ढाई गुणा तक ज्यादा आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) दिए जायेंगे. इस वर्ष 30 जून से पहले नियुक्त होने वाली नियमित महिला शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को अब 20 की जगह पर 25 और पुरुष कर्मचारियों को 10 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे.
जारी हुए निर्देश
30 जून से 30 सितंबर के बीच नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 12 और पुरुष कर्मचारियों को 5 व 30 सितंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 6 तथा पुरुष कर्मचारियों को 2 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे. वित्त विभाग के ऑर्डर को जारी करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस बारे में निर्देश दे दिया है. हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2016 में किए गए संशोधन के मुताबिक अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को हर साल 25 आकस्मिक अवकाश दिए जायेंगे.
इस प्रकार मिलेंगे आकस्मिक अवकाश
30 नवंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मियों को 3, वहीं पुरुष कर्मचारियों को एक आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा. संशोधित रूल्स के अनुसार 10 साल की सर्विस के दौरान पुरुष कर्मचारियों को 10 दिन, 10 से 20 साल तक की सेवा पर 15 दिन और इससे ज्यादा सालों की सेवा पर 20 आकस्मिक अवकाश लिए जा सकेंगे. कर्मचारी जिस साल में 10 या 20 साल की सेवा पूरी करेगा, वह उसी साल से यह बढ़े हुए अवकाश के लिए पात्र होगा.
