हरियाणा के इन 14 जिलों में 10 साल पुराने वाहन बैन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी

चंडीगढ़ | हरियाणा के 14 जिलों में 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन तथा 10 साल पुराने डीजल के वाहनों पर रोक लगा दी गई है. वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में के आने वाले क्षेत्रो के लिए आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों का पालन करने के लिए प्रशासन अब विशेष अभियान चलाएगा और पुराने वाहनों को जब्त किया जाएगा.

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सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिए हैं. आदेश दे दिए गए हैं प्रशासन अब इस पर कार्रवाई करेगा और ट्रैफिक पुलिस विशेष ध्यान रखते हुए ऐसे वाहनों को जब्त करेगी. प्रशासन ने इस श्रेणी के वाहन मालिकों से अपील करते हुए कहा है कि ऐसे वाहनों को ना चलाएं.

जानिए हरियाणा के कौन से 14 जिलों के लिए दिया गया आदेश

सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश के अनुसार दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के 14 जिले है जिनमें से फरीदाबाद, गुरुग्राम़, नूह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल शामिल है. इन सभी जिलों में यह कार्रवाई की जाएगी जिसके अंतर्गत पुराने वाहनों को जब्त किया जाएगा. जिसमें वह महान शामिल होंगे जिनका वैलिड समय पूरा हो चुका होगा.

हरियाणा पुलिस चलाएगी जागरूकता अभियान

हरियाणा पुलिस अपने जागरूकता अभियान के माध्यम से ऐसे वाहनों के मालिकों को सरकार की नीति के संदर्भ में पूरी जानकारी देंगे. इस श्रेणी के वाहनों को स्क्रैप करने की भी सलाह देंगे. इसके साथ ही परिवर्तन अभियान प्रारंभ किया जाएगा और नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जप्त कर लिया जाएगा हरियाणा पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समय अवधि पूरी कर चुके पुराने वाहनों को ना चलाएं. सभी निर्देशों का पालन करें.

5 साल पहले लगा दिया था अंकुश

आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने लगभग 5 साल पहले पुराने वाहनों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए थे लेकिन अभी तक इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया हालांकि प्रदेश में लगभग 6 लाख से ज्यादा वाहन ऐसे हैं. जो निर्धारित समय अवधि पूरी कर चुके हैं इनमें से तीन से चार लाख से ज्यादा वहां ने दिल्ली-एनसीआर में है. फिलहाल अब इन आदेशों को लागू करते हुए पहले करीब एक पखवाड़े तक पुराने वाहनों के मालिकों और चालकों को जागरूक किया गया है इसके बाद नहीं मानने वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कसते हुए वाहनों को जप्त किया जाएगा और इन्हें कंडोम मानते हुए स्क्रैप में डाल दिया जाएगा.

वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए निश्चित समय की अवधि पूरे कर दिए गए वाहनों को जप्त करने के आदेश दिए हैं हालांकि यह आदेश 5 साल पहले भी दिए गए थे किंतु प्रशासन ने इस पर सख्ती से काम नहीं किया अब प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए. पुराने वाहनों को जप्त करने का अभियान चलाया है. इसी अभियान के तहत अब प्रदेश के 14 जिलों में इस आदेश को लागू करने के लिए प्रशासन सख्त रवैया दिखाएगा. बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए अब पुराने वालों को बंद किया जाएगा.

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