चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) की तरफ से संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को टाइम पर वेतन और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) सहित सभी कानूनी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक नई और कठोर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू किया गया है. यह प्रक्रिया हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRN) के जरिये तैनात कर्मचारियों को मिलने वाले भुगतान में एकरूपता, पारदर्शिता और समयबद्धता लाने के उद्देश्य से जारी की गई है.
हर अधिकारी की जिम्मेदारी तय
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को भेजे निर्देशों में साफ किया गया है कि अब हर महीने की 7 तारीख से पहले कौशल रोजगार निगम को देय राशि का भुगतान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा. इससे निगम समय पर वेतन वितरण और ईपीएफ/ ईएसआई योगदान कर पायेगा. नई एचओपी में भुगतान प्रणाली में शामिल हर अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की गयी है.
बैंक अकाउंट में होगा भुगतान
कार्यालय प्रमुख उपस्थिति सत्यापन और समय पर स्वीकृति जारी करेंगे, ताकि भुगतान में बिल्कुल देर न हो. आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा बिल, तैनाती एवं उपस्थिति अभिलेखों की जांच की जाएगी. निगम पोर्टल पर ईपीएफ/ ईएसआई से संबंधित सही जानकारी दर्ज करेंगे. कर्मचारी दुर्घटना की स्थिति में 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट भेजना अनिवार्य रहेगा. भुगतान सिर्फ निगम के निर्धारित बैंक अकाउंट में होगा.
