हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए नई SOP लागू

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) की तरफ से संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को टाइम पर वेतन और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) सहित सभी कानूनी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक नई और कठोर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू किया गया है. यह प्रक्रिया हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRN) के जरिये तैनात कर्मचारियों को मिलने वाले भुगतान में एकरूपता, पारदर्शिता और समयबद्धता लाने के उद्देश्य से जारी की गई है.

CM Nayab Singh Saini 1

हर अधिकारी की जिम्मेदारी तय

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को भेजे निर्देशों में साफ किया गया है कि अब हर महीने की 7 तारीख से पहले कौशल रोजगार निगम को देय राशि का भुगतान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा. इससे निगम समय पर वेतन वितरण और ईपीएफ/ ईएसआई योगदान कर पायेगा. नई एचओपी में भुगतान प्रणाली में शामिल हर अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की गयी है.

यह भी पढ़े -  हरियाणा में PG करने वाले डॉक्टरों के लिए खुशखबरी, बॉन्ड और ट्रांसफर से मिली राहत

बैंक अकाउंट में होगा भुगतान

कार्यालय प्रमुख उपस्थिति सत्यापन और समय पर स्वीकृति जारी करेंगे, ताकि भुगतान में बिल्कुल देर न हो. आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा बिल, तैनाती एवं उपस्थिति अभिलेखों की जांच की जाएगी. निगम पोर्टल पर ईपीएफ/ ईएसआई से संबंधित सही जानकारी दर्ज करेंगे. कर्मचारी दुर्घटना की स्थिति में 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट भेजना अनिवार्य रहेगा. भुगतान सिर्फ निगम के निर्धारित बैंक अकाउंट में होगा.

Avatar of Deepika Bhardwaj
Deepika Bhardwaj
View all posts

मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. पिछले साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar वेबसाइट पर राइटर का काम कर रही हूँ. मैं यहाँ हरियाणा व दिल्ली में निकली सरकारी और प्राइवेट नौकरी से जुड़ी जानकारी साझा कर रही हूँ.