हरियाणा में Part-Time नौकरी करने वाले कर्मचारियों को मिल सकती है पेंशन, सरकार करेगी विचार

चंडीगढ़ | हरियाणा में पार्ट टाइम जॉब पर कार्यरत कर्मचारियों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. ऐसे कर्मचारियों को पेंशन मिलने की उम्मीद जगी है. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस संबंध में हरियाणा की मनोहर सरकार को दिशानिर्देश जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने वीरवार को मनोहर सरकार को कहा है कि वह 30 वर्ष तक नौकरी करने वाले पार्ट टाइम कर्मचारियों को पेंशन देने पर विचार करें.

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बता दें कि हाईकोर्ट ने यह बात 30 साल से पार्ट टाइम नौकरी कर रिटायर हुए ग्रुप डी कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कही है. हाईकोर्ट ने सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टर को याची के पेंशन के दावे पर विचार करने का आदेश दिया है. यदि हाईकोर्ट के आदेश पर कोई विभाग इस दिशा में आगे बढ़ता है तो पार्ट टाइम नौकरी कर रहे हजारों कर्मचारियों को इस फैसले से बड़ी राहत मिल सकती है.

1982 में हुई थी ग्रुप डी पद पर नियुक्ति

बुध सिंह निवासी मेवात ने याचिका दायर कर बताया कि उसके इंप्लाइमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कराया था और इसी के माध्यम से उसे साल 1982 में शिक्षा विभाग में ग्रुप डी की नौकरी मिली थी. इसके बाद 2003 में उसको नियमित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से पहले ही वह रिटायरमेंट की आयु पूरी कर चुका था. याची ने एक अन्य केस का हवाला देते हुए कोर्ट में कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार बनाम तुलसी भाई धनजीभाई पटेल मामले में स्पष्ट किया था कि तीन दशक तक पार्ट टाइम नौकरी करने वाला कर्मचारी पेंशन के लिए पात्र है.

याची ने बताया कि उसने इसी आधार पर सरकार को पेंशन के लिए मांगपत्र सौंपा था लेकिन उस पर अभी तक कोई निर्णय सरकार द्वारा नही लिया गया है. याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि याची द्वारा सौंपे गए 14 अक्टूबर 2019 के मांगपत्र पर निर्णय लेने का सरकार को आदेश दिया जाए. याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को आदेश जारी कर कहा है कि याची द्वारा सौंपे गए मांगपत्र पर दो महीने के भीतर निर्णय लिया जाए.

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