हरियाणा में प्रदर्शनकारियों से क्षतिपूर्ति वसूली के कानून को मिली मंजूरी, जानिए क्या है यह कानून

पंचकूला | हरियाणा में भी अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दंगों और हिंसक प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़ की वसूली प्रदर्शनकारियों से की जाएगी. हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने उस विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें अधिकारियों को हिंसक प्रदर्शनकारियों से संपतियों के नुक़सान की भरपाई करने का अधिकार दिया गया है.

Haryana CM Manohar Lal

एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार राज्यपाल ने हरियाणा सार्वजनिक व्यवस्था की अशांति के दौरान संपति की क्षतिपूर्ति विधेयक,2021 को मंजूरी दे दी है. जिसे राज्य विधानसभा ने पिछले महीने ही पारित किया था.

सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि संपतियों के नुकसान की भरपाई की याचिका पर विचार करते हुए नए कानून में सरकार को राज्य में क्लेम ट्रिब्यूनल बनाने के अधिकार प्रदान किए थे.इन क्लेम ट्रिब्यूनल के प्रमुख हरियाणा के वरिष्ठ न्यायिक सेवा अधिकारी होंगे. इनकी नियुक्ति पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ सलाह करके दी जाएगी. ट्रिब्यूनल के अन्य सदस्य राज्य सरकार के अधिकारियों से होंगे, जो अतिरिक्त उपायुक्त के रैंक से नीचे नहीं होंगे.

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Ajay Sehrawat
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मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.