चंडीगढ़ | हरियाणा में स्कूली बच्चों से जुड़ी एक नई अपडेट सामने आई है. बता दें कि सरकार ने बच्चों के दाखिले करवाने के नियमों में कुछ परिवर्तन किया है. नए नियमों के अनुसार अब 6 साल से कम उम्र के बच्चों का पहली कक्षा में एडमिशन नहीं किया जाएगा. पहले 6 साल से कम उम्र के बच्चे का एडमिशन पहली कक्षा में कर लिया जाता था, लेकिन अब 6 साल के बच्चे का ही एडमिशन पहली कक्षा में किया जाएगा.
हरियाणा सरकार ने दिए सख्त आदेश
सरकार द्वारा यह फैसला पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों और नई शिक्षा नीति (NEP 2O20) के तहत लिया गया है. अदालत ने सरकार को सख्त लहजे में कहा है कि अपने उप – नियमों को जल्द ही बदलाव करे ताकि नियम जल्द लागू हो. ऐसे में अब सरकार ने स्कूलों में एडमिशन को लेकर नए नियम लागू किए है.
प्री- प्राइमरी कक्षाओं में एडमिशन
नए नियमों के अनुसार, अब 6 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन प्री- प्राइमरी कक्षाओं में होगा. पहले सरकार ने पहली कक्षा के दाखिले पर 6 महीने की छूट दे रखी थी जिससे अब हटा दिया गया है. सरकार द्वारा यह निर्देश बच्चों के शारीरिक विकास और उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए दिया गया है.अब अगर किसी स्कूल में एडमिशन के नियमों में छूट दी गई तो सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
