स्कूल खोलने वालो पर सख्त कार्यवाही के आदेश, निरक्षण के लिए टीम गठित

झज्जर । जिले में पहली से आठवीं कक्षा तक के सरकारी व निजी स्कूलों में कक्षाएं लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. सभी आंगनवाड़ी केंद्र भी स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए बंद करने का फैसला लिया गया है. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिलाधीश जितेंद्र  कुमार ने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधक विभाग की ओर से सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी.

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30 अप्रैल तक सभी स्कूल रहेंगे बंद 

डीसी जितेंद्र कुमार 45  साल से अधिक,  आयु वर्ग के लोगों को करोना महामारी से बचाव के लिए टीका लगाया जा रहा है उसके भागीदार बने. बता दें कि जिले भर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शेड्यूल अनुसार टीका उत्सव मनाया जा रहा है. इसमें शहर व ग्रामीण क्षेत्रों के 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोंना वैक्सीन दी जा रही है. वही जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए 30 अप्रैल तक स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है. केवल शिक्षकों को ही नियमित रूप से स्कूल में आना होगा.

अध्यापक नियमित रूप से जाते रहेंगे स्कूल 

स्कूलों में दाखिले,परीक्षा परिणाम तैयार करने तथा अन्य आवश्यक प्रशासकीय कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए शिक्षकों को नियमों का पालन करते हुए स्कूलो में आना होगा. स्कूलों में भी कोरोना से बचाव के लिए सभी कार्य किए जा रहे हैं. कोरोना के सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है. वही जिलाधीश ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र और क्रेच भी 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे. उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि समय अवधि के दौरान केंद्रों को लॉकडाउन के समय की भांति ही चलाया जाए. नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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