नियम 134-ए के तहत दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ाई गई, सीएम ने निजी स्कूलों की मांग का भी निकाला समाधान

चंडीगढ़ | नियम 134-ए के तहत हरियाणा में निजी स्कूलों (Private School) में जरूरतमंद परिवारों के बच्चों का दाखिला करवाया जाता है. इसके तहत दाखिला लेने की अंतिम तिथि 7 जनवरी थी. शिक्षा निदेशालय ने इस समय स्कूलों में चल रहे अवकाश के कारण दाखिले लेने की अंतिम तिथि को 7 जनवरी से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Chief Minister Manohar Lal) ने निजी स्कूलों की मांग के अनुसार नियम 134-ए के तहत होने वाले दाखिलों की फीस वृद्धि पर बीच का रास्ता निकाला है.

HARYANA 134A NEWS

निजी स्कूलों में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ी

हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ट्वीट कर जानकारी दी कि हरियाणा के निजी स्कूलों में 134-ए के तहत प्रवेश की तिथि को 7 जनवरी से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया गया है. बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार राज्य के सभी स्कूल 12 जनवरी तक बंद है. जिसके कारण स्वरूप अंतिम तिथि 15 जनवरी तक कर दी है. किंतु 12 जनवरी तक स्कूल बंद है इसलिए दाखिले 12 जनवरी तक होने संभव नहीं है. वहीं निजी स्कूल नियम 134-ए के तहत पिछले वर्षों की बकाया फीस देने तक दाखिला नहीं देने पर अड़े हुए हैं.

सीएम ने प्राइवेट स्कूलों की मांग का निकाला समाधान

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्विटर पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि निजी स्कूलों में नियम 134 ए के तहत दाखिले के लिए निजी स्कूल फीस बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. बता दें कि सीएम ने इस मसले का समाधान कर दिया है. उन्होंने जानकारी दी कि इस फीस में सभी श्रेणी में प्रति बचा ₹200 मासिक फीस बढ़ाने का फैसला लिया गया है. जो सरकार की ओर स्कूल संचालकों को दिया जाएगा. फीस में वृद्धि होने के फलस्वरूप अब ग्रामीण क्षेत्रों में यह फीस ₹500 और ₹700 तथा शहरी क्षेत्रों में ₹700 और ₹900 मासिक होगी. इसके साथ ही सरकार ने प्राइवेट स्कूल संचालकों से अनुरोध किया है कि बचे हुए गरीब बच्चों को भी स्कूल में दाखिला दिया जाए.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी जानकारी दी की सरकार द्वारा ₹200 प्रति बच्चा प्रतिमा फीस बढ़ा दी गई है जिसके‌ फलस्वरूप 1 साल में स्कूलों को ₹2400 का लाभ होगा. वहीं सरकार के खजाने पर 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा.

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